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विभागाध्यक्ष छिपाएं नहीं पूरी सूचनाएं दें

संवाद सूत्र ताड़ीखेत (रानीखेत) ब्लॉक मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) विषय पर

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jul 2019 04:49 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2019 04:49 PM (IST)
विभागाध्यक्ष छिपाएं नहीं पूरी सूचनाएं दें
विभागाध्यक्ष छिपाएं नहीं पूरी सूचनाएं दें

संवाद सूत्र, ताड़ीखेत (रानीखेत) : ब्लॉक मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) विषय पर एक दिवसीय गोष्ठी हुई। आयोग से पहुंचे विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि विभागीय अधिकारी सूचनाएं देने में लापरवाही न बरतें। अमुक व्यक्ति जो भी जानकारी चाहे उसे छिपाएं नहीं बल्कि बिंदुवार उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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ब्लॉक सभागार में बुधवार को हुई गोष्ठी में सूचना आयोग के रिसोर्स पर्सन प्रो.बीएम ठक्कर व अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सिंचाई, बाल विकास, ग्रामीण विकास, उद्यान, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में तमाम जानकारिया दी। विशेषज्ञों ने आयोग के फैसले, केस स्टडी के साथ ही नियमावली के बारे में विस्तार से बताया। विशेषज्ञों का कहना था कि विभाग सूचना देने में कोताही ना बरतें। साफ किया कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि आवेदक को सूचना देते समय कुछ छिपाया न जाए। बल्कि जो भी जानकारी मागी गई है उसे अपना दायित्व समझ स्पष्ट उपलब्ध कराएं। इस मौके पर बीडीओ आनंद राम, चिकित्सा प्रभारी डॉ. डीएस नबियाल, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जयपाल करगेती, महेश्वर अधिकारी,इन्द्र लाल, पूरन वैला, संजय बिष्ट, गिरीश साह, कुंदन नेगी, भगवान सिंह, अनीता राणा आदि मौजूद रहे।


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