नए सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का आदेश
संवाद सूत्र, मानिला: उच्च न्यायालय ने विकास खंड सल्ट के जूनियर हाईस्कूल देवीखाल के प्रबंधक को बिना ठ
संवाद सूत्र, मानिला: उच्च न्यायालय ने विकास खंड सल्ट के जूनियर हाईस्कूल देवीखाल के प्रबंधक को बिना ठोस कारण के नए सदस्यों की सदस्यता निरस्त करने एवं विद्यालय के रिकार्ड अपने घर में रखने का दोषी मानते सभी नए सदस्यों की सदस्यता जारी रखने के आदेश दिए हैं।
दरअसल जूनियर हाईस्कूल देवीखाल की ओर से अगस्त 2015 में विद्यालय की नई प्रबंधन समिति के गठन एवं चुनाव के लिए विज्ञप्ति जारी कर सदस्यता अभियान चलाया। इसमें क्षेत्र के 31 व्यक्तियों ने निमयानुसार ड्राफ्ट के जरिये सदस्यता शुल्क जमा किया, लेकिन विद्यालय प्रबंधक जोगा सिंह ने अधिकतर व्यक्तियों की सदस्यता बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार करते सदस्यता शुल्क लौटा दिया।
भीताकोट निवासी एवं जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और गेलुवाडांडा निवासी अजयपाल रावत ने बिना किसी कारण दिए सदस्यता निरस्त करने पर प्रबंधक के खिलाफ उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधक ने विद्यालय अभिलेखों को अवैध रूप से अपने घर पर रखा। 27 मार्च 2016 को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में प्रकरण के दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया किजिन व्यक्तियों ने नए सदस्यता शुल्क जमा किया उन सभी की सदस्यता बहाल की जाए। साथ ही प्रबंधक के पास रखे विद्यालय के रिकार्ड विद्यालय में ही रखे जाएं। न्यायालय ने शिक्षा विभाग को इन मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।