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Work from home : घर से आयकर व जीएसटी भरने की हो रही प्लानिंग, आॅनलाइन दे रहे सलाह

लोग अपने घर में ही एक दूसरे से बातचीत करके जहां अपना मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं जो लोग बिजनेस या जॉब में हैं वह घर से ही वर्क फ्राम होम कर रहे हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 09:10 AM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 09:10 AM (IST)
Work from home : घर से आयकर व जीएसटी भरने की हो रही प्लानिंग, आॅनलाइन दे रहे सलाह

वाराणसी, जेएनएन। इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना ही बेहतर है। ऐसे में लोग अपने घर में ही एक दूसरे से बातचीत करके जहां अपना मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं जो लोग बिजनेस या जॉब में हैं वह घर से ही वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जय प्रधवानी इस पर सारा काम घर से कर रहे हैं और अपने सारे कर्मचारियों को उन्होंने छुट्टी दे दिया है। जय बताते हैं आयकर व जीएसटी की प्लानिंग से सम्बंधित क्लाइंट को सलाह का काम ऑनलाइन हो रहा है। कोरोना के कारण बिजनेसे भविष्य की क्या योजना होनी चाहिए उसमें क्लाइंट के साथ मंथन चल रहा है। अपने भविष्य की सेविग और  इन्वेस्टमेंट की क्या प्लानिंग करनी चाहिए उस पर  क्लाइंट  को सलाह  देने का काम फोन और आन-लाइन कर रहा हूँ । जय इमेल, वाट्सएप व मोबाइल  द्वारा क्लाइंट व अपने कर्मचारियों  से बातचीत कर रहे हैं ।क्लाइंट की व्यापार सम्बंधित मुसीबतों का हल निकाल रहे हैं।

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बैंकिंग सम्बंधित भुगतान भी ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा किया जा रहा है व सारे इंकम टैक्स रिटर्न व जीएस रिटर्न ऑनलाइन समय से दाखिल हो रहे हैं जय के स्टाफ़ मेम्बर भी क्लाइंट के सम्पर्क में हैं । जय कहना है सच पूछिए तो ऑफि़स से ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है व घर का भी आनंद मिल रहा है।

करदाताओं व व्यापारियों को संजीवनी

आइटीआर दाखिल करने की तिथि 30 जून करने पर व्यापारियों व लोगों को बड़ी राहत

कोरोना वायरस जैसी इस माहामारी के बीच सरकार ने करदाताओं, उद्यमियों एवं व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण एवं राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के मंगलवार को आइटीआर दाखिल करने की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक बढ़ाने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। कहा कि सरकार ने विलंबित भुगतान पर ब्याज दर घटाकर इस विपदा की घड़ी में अच्छी पहल की है।

इस फैसले से जिले के लाखों करदाताओं को अब संजीवनी मिल गई है। अब वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकेंगे। यहीं नहीं विलंबित ब्याज 12 प्रतिशत से घटाकर महज नौ फीसद कर दिया है। 80 सी के तहत कटौती के लिए निवेश भी 30 जून तक विस्तारित किए जाने व मार्च, अप्रैल मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ाने के फैसले पर स्वागत व आभार व्यक्त किया गया है।


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