मनोरंजन टैक्स : बिना अनुमति नए साल की पार्टी करने पर देना होगा 20 हजार रुपये तक जुर्माना
बिना अनुमति लिए होटलों गेस्ट हाउस आदि में होने वाले नववर्ष के कार्यक्रमों पर रोक लगा कर कार्रवाई करने का आदेश सभी क्षेत्रिय मजिस्ट्रेटों को दिया है।
वाराणसी, जेएनएन। नववर्ष का जश्न 31 दिसंबर की रात को सिर चढ़ कर बोलता है। होटल, गेस्टहाउस, लान आदि में इस नव वर्ष के स्वागत की पार्टियां की जाती हैं। ऐसी पार्टियों में जाने से पहले निश्चिंत हो जाएं कि पार्टी के आयोजकों ने जिला प्रशासन से अनुमति लिया है कि नहीं। क्योंकि अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बिना अनुमति लिए होटलों, गेस्ट हाउस आदि में होने वाले नववर्ष के कार्यक्रमों पर रोक लगा कर कार्रवाई करने का आदेश सभी क्षेत्रिय मजिस्ट्रेटों को दिया है।
उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 के अनुसार मनोरंजन या आमोद की परिभाषा में आने वाले विभिन्न आयोजन चाहे कर के भुगतान के दायरे में आते हों या नहीं उनको क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। सहायक आयुक्त वाणिज्य कर प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग अवधेश कुमार शर्मा ने कहा है कि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना या छह माह कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में गलत पाए जाने पर पूरी जिम्मेदारी आयोजकों और स्थल स्वामियों की होगी। इस आशय का आदेश सभी एडीएम सिटी विनय कुमार सिंह की तरफ से सभी मजिस्ट्रेटों को 31 की रात्रि में भ्रमण कर निरीक्षण करने का दिया गया है।
क्या होंगी आयोजन की शर्तें
-आयोजन ऐसा न हो कि वह गेम आफ चांस, जुआ या अश्लीलता की श्रेणी में हो
-सेवाकर की धनराशि जीएसटी पोर्टल पर आनलाइन जमा हो
-जश्न का सार्वजनिक भूमि पर न हो और यातायात अवरूद्ध नहीं होनी चाहिए।
-ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता 80 डेसीबल से अधिक न हों
-पुलिस और अग्निशमन अधिकारी को आयोजन की पूरी जानकारी देनी होगी
-अग्निशमन अधिकारी के निर्देश के अनुसार सुरक्षा उपकरण रखने होंगे।