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राजनीतिक पार्टी का झंडा लहराएं पर संहिता की जद में, जानिए चुनाव आयोग ने क्‍या तय किया है मानक

UP Assembly Election 2022 चुनाव पूर्व किसी पार्टी का दूसरे दल से गठबंधन है सीट दूसरे दल के साथ साझा करने की व्यवस्था है तो चुनावी अभियान वाहन पर दोनों दल के झंडे लगा सकता हैं लेकिन लंबाई तीन गुणे दो से अधिक नहीं होगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 09:26 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 09:26 AM (IST)
प्रदेश में चुनाव के दौरान वाहन पर स्टीकर व बैनर लगाने की छूट नहीं होगी।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद राजनीतिक पार्टियों का झंडा भी आचार संहिता की जद में होता है। यूं ही न इसे फहरा सकते हैं, न ही लेकर बाजार में निकल सकते हैं। बकायदा इस बाबत दिशा निर्देश है। चूक हुई तो संहिता के उल्लंघन में फंसना तय है। अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं या समर्थक, पदाधिकारी हैं और आप अपने दो पहिया वाहन पर झंडा लगाकर चलना चाहते हैं तो याद रखिए दो गुणे एक फीट से बड़ा झंडा नहीं लगा सकते हैं। डंडा भी तीन फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। वाहन पर स्टीकर व बैनर लगाने की छूट नहीं होगी।

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अगर आप तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर झंडा लगाना चाहते हैं तो इसकी अधिकतम लंबाई तीन गुणे दो फीट होगी। इससे बड़ा नहीं। वाहन पर बैनर व स्टीकर लगाना मनाही है। इसके अलावा चुनावी अभियान के दौरान वाहन पर कोई स्टाप, फोकस, चमकती सर्च लाइट व हूटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार आयोग ने रोड शो के लिए भी गाइडलाइन जारी की। हालांकि अभी रोक है लेकिन आयोग से छूट मिलने पर रोड शो के दौरान एक बैनर ले जा सकते हैं। अधिकतम इसकी लंबाई छह फीट गुणे चार फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। झंडा ले जाने के लिए डंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयोग का यह भी निर्देश है कि चुनाव पूर्व किसी पार्टी का दूसरे दल से गठबंधन है, सीट दूसरे दल के साथ साझा करने की व्यवस्था है तो चुनावी अभियान वाहन पर दोनों दल के झंडे लगा सकता हैं, लेकिन लंबाई तीन गुणे दो से अधिक नहीं होगी। राजनीतिक पार्टियों के जुलूस-रैली में टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि हो सकते हैं किंतु आपूर्ति राजनीति दल या प्रत्याशी की ओर से होनी चाहिए। चुनावी खर्चें में इसे शामिल करना आवश्यक होगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।

राष्ट्रीय ध्वज पर रोक नहीं : राजनीति पार्टियों की ओर से रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के उचित प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी। मंत्रीगण की ओर से अपने गृह जनपद में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर ध्वजारोहण नहीं किया जा सकेगा।


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