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मुख्तार अंसारी की दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी पेशी, विवेचक के आवेदन पर सीजेएम का आदेश

मऊ में अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में सदर विधायक मुख्तार अंसारी की ज्यूडिशियल रिमांड के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने जेल अधीक्षक मोहाली व विवेचक के आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 05:23 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:23 PM (IST)
विधायक मुख्तार अंसारी की ज्यूडिशियल रिमांड के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी होगी।

मऊ, जेएनएन। अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में सदर विधायक मुख्तार अंसारी की ज्यूडिशियल रिमांड के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने जेल अधीक्षक मोहाली व विवेचक के आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया। पंजाब प्रांत के मोहाली जेल से विधायक की दो नवंबर को पेशी सीजेएम अदालत में कराई जाएगी।

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सदर विधायक पंजाब प्रांत के मोहाली की जेल में एक अन्य मामले में निरुद्ध हैं। उनके विरुद्ध जनपद के दक्षिणटोला थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में ज्यूडिशियल रिमांड के लिए विवेचक के आवेदन पर न्यायालय ने 21 सितंबर को वारंट बी जारी किया था। मुख्तार अंसारी की पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत में बुधवार 21 अक्टूबर को होनी थी किंतु वहां की जेल से सदर विधायक के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग से रिमांड बनाने की अपील की गई है। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया है कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हैं।

मोहाली पंजाब से यहां तक की यात्रा करने में असमर्थ हैं। इसलिए वीडियो कांफ्रेसिंग से ही ज्यूडिशियल रिमांड बनाया जाए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले के विवेचक को 23 अक्टूबर को मय मामले की केस डायरी के साथ तलब किया था। विवेचक ने अदालत से आवेदन कर ज्यूडिशियल रिमांड के लिए मोहाली जेल से मुख्तार अंसारी को अदालत में तलब करने की अपील की। सीजेएम ने केस डायरी व जेल अधीक्षक मोहाली व सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनकर दो नवंबर को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।


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