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आजमगढ़ जिले में बगैर फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों को 30 जून तक की मोहलत

बगैर फिटनेस व टैक्स दिए वाहन सड़कों पर रफ्तार नहीं भर सकेंगे। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इससे सरकार को राजस्व मिलने संग फिटनेस वाली गाड़ियों के चलने से हादसों की गुंजाइश भी नहीं बचेगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 06:50 AM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 06:50 AM (IST)
बगैर फिटनेस व टैक्स दिए वाहन सड़कों पर रफ्तार नहीं भर सकेंगे।

आजमगढ़, जेएनएन। बगैर फिटनेस व टैक्स दिए वाहन सड़कों पर रफ्तार नहीं भर सकेंगे। शासन ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इससे सरकार को राजस्व मिलने संग फिटनेस वाली गाड़ियों के चलने से हादसों की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। फिटनेस कराने व टैक्स जमा करने को 30 जून तक की मोहलत वाहन स्वामियों को दी गई है।

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परिवहन एक्ट में सवारियों गाड़ियों को लेकर कई तरह के मानक बनाए गए हैं। प्रत्येक वाहनों के सुरक्षित परिचालन के लिए आदर्शन मानक निर्धारित किए गए हैं। मसलन, गाड़ी में इंडीकेटर, पार्किंग लाइट, ब्रेक, वाइपर, रंग इत्यादि मानक निर्धारित होते हैं। इन्हीं मानकों में नए वाहनों को फिट कर कंपनियां सड़कों पर उतारती हैं। उसके बाद एक निर्धारित सयम पर टैक्स की तरह फिर से फिटनेस जांच करानी पड़ती हैं। बीते साल कोरोना काल में दुश्वारियो को भापते हुए सरकार ने टैक्स व फिटनेस पर अस्थाई रोक लगा दिया था। लेकिन हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौटते देख फिर से अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। वाहन स्वामियों को 30 जून तक का मौका दिया गया है। इस अवधि में फिटनेस, परमिट, टैक्स इत्यादि की प्रकृया पूर्ण करने वालों को किसी तरह की अतिरिक्त परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा।

बोले अधिकारी : ‘वाहन स्वामियों काे टैक्स का बकाया मार्च 2021 में ही जमा करना था। कोविड के दृष्टिगत शासन स्तर से तीन माह की छूट दी गई थी। अब तीस जून तक मोहलत सभी को दी गई है। वाहन, टैक्स, परमिट इत्यादि कार्य निर्धारित अवधि से पूर्व नहीं निबटा पाने पर कानूनी कारवाई की जाएगी।’ -सत्येंद्र कुमार यादव, एआरटीओ।


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