वाराणसी में शर्तों के साथ पांच दिन खुलेंगे सिनेमा हाल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम
वाराणसी शहर में प्रभारी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में कन्टेनमेंट जोन छोड़कर शेष सभी जोन में सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जिम स्पोर्ट्स स्टेडियम गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रभारी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में कन्टेनमेंट जोन छोड़कर शेष सभी जोन में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। यह पांच जुलाई से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही खुलेंगे, इस दौरान कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को नियमानुसार बंद रहेंगे।
प्रभारी डीएम ने निर्देशित किया है कि सिनेमा हाल समेत अन्य सभी गतिविधियों को प्रारम्भ करते समय मुख्यद्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। मास्क के साथ ही दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों का अनुपालन किया जायेगा। वहीं स्वीमिंग पूल पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक पूरी तरह से बन्द रहेंगे।
प्रभारी जिलाधिकारी ने इसी प्रकार जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को नियमों के पालन का निर्देश दिया है। जारी आदेश में यह भी कहा है कि नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आएगा तो कोविड अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बीतने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब वीकेंड बंदी खत्म होने के साथ ही पूरा प्रदेश लगभग अनलॉक हो जाएगा। वहीं सोमवार से सिनेमा हॉल और जिम के साथ खेल मैदानों में भी लोगों की भीड़ नजर आने लगेगी। दरअसल इसी वर्ष अप्रैल माह से संक्रमण के मामलों में इजाफा होते देखकर प्रदेश भर में मई की शुरूआत से ही कड़े कदम उठाते हुए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। इसके बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए मामलों में कमी आने के बाद जून से ही कारोबार को छूट मिलने लगा। अब बाजार में भी काफी रौनक लौटने से कारोबार भी पटरी पर लौटने लगा है।