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वाराणसी नगर निगम ने घर-घर कूड़ा उठान यूजर चार्ज का स्लैब तैयार किया, निजी कंपनी करेगी वसूली

वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने घर-घर कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज का स्लैब तैयार कर लिया है। हालांकि नगर निगम सदन में शुक्रवार को यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अब शासन की ओर उम्मीद की नजर गड़ गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 07:55 AM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 01:46 PM (IST)
नगर निगम प्रशासन ने घर-घर कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज का स्लैब तैयार कर लिया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम प्रशासन ने घर-घर कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज का स्लैब तैयार कर लिया है। हालांकि, नगर निगम सदन में शुक्रवार को यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अब शासन की ओर उम्मीद की नजर गड़ गई है। इसकी वसूली एक निजी कंपनी करेगी। यह कंपनी घर-घर कूड़ा उठान की कवायद की निगरानी भी करेगी।

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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. एनपी सिंह ने सदन में घर-घर कूड़ा उठान के एवज में बने यूजर चार्ज स्लैब को साझा किया। इसमें सबसे कम 40 रुपये प्रति माह देय निर्धारित है। वहीं, बल्क में कचरा जनरेट करने वाली संस्था व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा भुगतान देना होगा। प्रस्ताव में एक कमजोर बिंदु यह भी है कि नगर निगम ने नर्सिंग होम, पैथालाजी, क्लीनिक आदि से भी कचरा उठान की दर तय किया है जबकि ऐसे स्थानों से कचरा उठान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी कंपनी को अनुबंधित किया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यूजर चार्ज वसूली के लिए कंपनी से अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है।

स्लैब निर्धारण में बड़ी कमी

नगर निगम प्रशासन ने यूजर चार्ज को लेकर जो स्लैब निर्धारण किया है उसमें बड़ी कमियां हैं। स्लैब निर्धारण भवन के क्षेत्रफल से किया गया है जबकि यूजर चार्ज की वसूली भवन में रहने वाले प्रति परिवार से करना है। इस बाबत नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने सदन में स्पष्ट किया भी है।

स्लैब के कुछ महत्वपूर्ण दर

-पक्का भवन जिसका एरिया 500 वर्ग फीट से कम है : 40 रुपये

-पक्का भवन जिसका एरिया पांच सौ से दो हजार वर्ग फीट है : 100 रुपये

-दो हजार से ढाई हजार वर्ग फीट एरिया वाले भवन : 125 रुपये

-ढाई हजार से पांच हजार वर्ग फीट एरिया वाले भवन : 200 रुपये

-पांच हजार वर्ग फीट से अधिक एरिया वाले भवन : 350 रुपये

व्यवसायिक भवन

-100 वर्ग फीट एरिया के भवन : 80 रुपये

-100 से 200 वर्ग फीट एरिया के भवन : 100 रुपये

-200 से 300 वर्ग फीट एरिया के भवन : 125 रुपये

-301 से पांच हजार वर्ग फीट एरिया के भवन : 200 रुपये

-पांच सौ वर्ग फीट से अधिक एरिया के भवन : 200 रुपये प्लस प्रति 10 वर्ग फीट पर 10 रुपये

-यदि दुकान वातानुकूलित है तो निर्धारित यूजर चार्ज डेढ़ गुना हो जाएगा

सरकारी श्रेणी

-चार कमरे तक : 500 रुपये

-चार कमरे से अधिक : 500 प्लस प्रति कमरा 30 रुपये

-ढाबा, होटल व रेस्टोरेंट से अधिकतम : 3500 रुपये

-ठेला-गुमटी आदि : 75 रुपये

-सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार में प्रति स्टाल : 15 रुपये

-स्कूल, कालेज व कोचिंग से एक हजार छात्रों के सापेक्ष : 15 सौ रुपये, इससे अधिक हुए तो प्रति 100 छात्र दो सौ रुपये अतिरिक्त


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