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Varanasi Gyanvapi Masjid : कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल करेंगे याचिका, प्रतिवादी पक्ष का आरोप- सिविल जज ने किया एक पक्षीय आदेश

Gyanvapi Masjid Latest Updates एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले साक्ष्यों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए सील करने के आदेश को लेकर प्रतिवादी पक्ष नाखुश है। उन्होंने कोर्ट के आदेश खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का मन बनाया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 08:38 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 08:38 PM (IST)
Varanasi Gyanvapi Masjid  : कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल करेंगे याचिका, प्रतिवादी पक्ष का आरोप- सिविल जज ने किया एक पक्षीय आदेश
एसील करने के आदेश को लेकर प्रतिवादी पक्ष कोर्ट के आदेश खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर का मन बनाया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले साक्ष्यों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए सील करने के आदेश को लेकर प्रतिवादी पक्ष नाखुश है। उन्होंने कोर्ट के आदेश खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का मन बनाया है। आरोप है कि वादी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उन्हें सुने बिना कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। पहले एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन रिपोर्ट का अवलोकन कर लेना चाहिए था उसके बाद कोर्ट का आदेश होना चाहिए था।

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अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अहमद का कहना है कि हिंदू पक्ष की ओर से फव्वारा के शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है जबकि वह शिवलिंग नहीं है। वह मात्र वजूखाना में लगा फव्वारा है। फव्वारे के बीच लगभग आधा इंच का सुराख है जबकि शिवलिंग में सुराख नहीं होता है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के एक और वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा निराधार है। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की और वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र देकर शिवलिंग होने का दावा करते हुए इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया। साथ ही संरक्षित करने की मांग की। अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया। उनका कहना है कि प्रतिवादी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही कोई आदेश होना चाहिए था। शिवलिंग का होना हिंदू पक्ष का नजरिया हो सकता है, मेरा नहीं।


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