Varanasi Gyanvapi Masjid Case : दो वर्ष में 13 सुनवाई के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में दिया आदेश
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले की शुरूआत 18 अगस्त 2021 से हुई।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ज्ञानवापी मामले को लेकर विगत काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। इस प्रकरण में अब तक क्या-क्या हुआ और कैसे हुआ इस बारे में सिलसिले वार इन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
18 अगस्त 2021 - दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गयी थी कि काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए।
आठ अप्रैल 2022 - सुनवाई के क्रम अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया।
18 अप्रैल 2022 - जिला प्रशासन ने शासकीय अधिवक्ता के जरिये याचिका दाखिल कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ पर रोक लगाने की मांग की।
19 अप्रैल 2022 - कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे करने की तिथि से अदालत को अवगत कराया।
19 अप्रैल 2022 - विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कमीशन कार्यवाही रोकने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
- 20 अप्रैल 2022 - अदालत ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रखा।
- 26 अप्रैल 2022 - को निचली अदालत ने ईद के बाद सर्वे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नर ने छह मई को सर्वे करने से कोर्ट को अवगत कराया था।
दो मई 2022 - वादी पक्ष की महिलाओं ने अपर पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई।
पांच मई 2022 - एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन कार्यवाही के दौरान एकत्रित साक्ष्यों व सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए अदालत से की अपील। अदालत ने पुलिस को आयुक्त को साक्ष्यों को सुरक्षित रखवाने का दिया ओदश।
छह मई 2022 - कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर में पक्षकारों की उपस्थिति में कमीशन कार्यवाही शुरू की, जो पहले दिन पूरी नहीं हो सकी।
सात मई 2022 - अगले दिन कोर्ट कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से रोका गया, जिससे कार्यवाही रोक दी गई।
नौ मई 2022 - प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एडवाकेट कमिश्नर बदलने के लिए कोर्ट में दी अर्जी।
10 व 11 मई 2022 - अर्जी पर बहस हुई पूरी, फैसला सुरक्षित।
12 मई 2022 - कमीशन कार्यवाही कराने व एडवोकेट कमिश्नर नहीं बदलने का कोर्ट ने किया फैसला।