Unlock-2: नियमों का उल्लंघन किया तो सात दिनों के लिए किया जाएगा क्वारंटीन, वाराणसी के डीएम का आदेश
अनलाक-2 में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने कुछ छूट दी है तो वहीं कई कड़े कदम उठाए हैं।
वाराणसी, जेएनएन। अनलाॅक-2 में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ छूट दी है तो वहीं कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें बरात घर, मैरेज हाल एवं बैंक्वेट हाल में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया है। इनका खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं रात्रि नौ बजे के बाद सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छूट रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार 10 वर्ष से नीचे के बच्चे बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकले तो उनके अभिभावक या माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमारऔर गर्भवती स्त्री का बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। खुले में खेलना, बाजार और सड़क पर घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा। बिना पर्याप्त आधार होना पाए जाने पर सात दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। यह होम और सरकारी क्वारंटीन भी हो सकता है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार के आदेश के क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूर्व में जारी धारा-144 में संशोधन किया है। नया आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। दुकानों, मार्केट, काम्प्लेक्स व कतारबद्ध दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने का आदेश पूर्व की भांति जारी रहेगा। साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। दूध व सब्जी मंडी के लिए पूर्व में निर्धारित समय के आदेश जारी रहेंगे। सभी दुकानें प्रात: नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।
थूकने से बढ़ा कोरोना, पान खाएं घर पर
जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के केस बढऩे में थूकना विशेष वजह रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए गुटखा और पान मसाला को कारण मानता है। इसे देखते हुए सभी प्रकार के पान मसाला व गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। सार्वजनिक स्थान पर इसके सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पान की दुकान शारीरिक दूरी बनाकर खुलेंगी। पान केवल घर ले जाकर खाया जा सकता है। पान की दुकान पर पान मसाला और गुटखा नहीं बेचा जाएगा।
मुख्य मार्ग पर ठेला लगाना प्रतिबंधित
मुख्य मार्ग पर कोई भी वेंडर ठेला या वाहन रोकर सामग्री की बिक्री नहीं करेगा। वेंडर को घूम कर ही बेचने की अनुमति होगी। वेंडर गलियों में घूमकर बेचने के अलावा मुख्य मार्ग पर खड़ा पाया गया तो एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा।
प्रमुख प्रतिबंध
-सभी स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
-हॉटस्पाट व कंटेनमेंट जोन के संबंध पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
-नाई की दुकान, सैलून सप्ताह में सात दिन खुलेंगे।
-ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें, मार्केट, काम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगी।
-जिले में कोई भी साप्ताहिक मंडी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
-आटो तथा ई-रिक्शा पहले की तरह जोनवार चलेंगे
-शहर में ट्रकों में इंट्री यातायात पुलिस की पूर्व की भांति जारी रहेगा।
-वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बठाए जाएंगे।
-नाविक नाव संचालन की अनुमति नगर निगम से अनुमति लेकर कर सकते हैं।
-प्राइवेट शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, मैनेजर समेत 10 कर्मचारी के साथ जरूरी कार्य के लिए खोल सकते हैं।
-डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, एंबुलेंस पर कोई प्रतिबंध रहेगा।
-शादी का आयोजन अधिकतम 50 लोगों के साथ एसडीएम से अनुमति लेकर होगा।
-अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों को ही अनुमति
-खेल परिसर, स्टेडियम के रजिस्टर्ड खिलाड़ी अभ्यास के लिए अनुमति होगी।