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Unlock 1 सभी अदालतें 8 जून से खुलेंगी, वाराणसी में न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने के लिए ये होंगे नियम

Unlock 1 हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार से सभी अदालतों में अब न्यायिक कार्य शुरु होंगे। अदालत कक्ष में सभी को मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 08:58 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 10:44 PM (IST)
Unlock 1 सभी अदालतें 8 जून से खुलेंगी, वाराणसी में न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने के लिए ये होंगे नियम

वाराणसी, जेएनएन। Unlock 1 हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार से सभी अदालतों में अब न्यायिक कार्य शुरु होंगे। इन अदालतों में फौजदारी के लंबित मुकदमों व जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन के चलते गत 23 मार्च से अदालतें बंद चल रही थी। इस बीच हाईकोर्ट द्वारा सीमित अदालतों को खोलने और सिर्फ जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के आदेश दिए गए थे जिसके आधार पर 22 मई से कुछ अदालतों में जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा रही थी।

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जिला जज उमेशचंद्र शर्मा ने आठ जून से सभी अदालतों में न्यायिक कार्य संपादित करने का आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर न्यायालय प्रशासन द्वारा कचहरी परिसर तथा अदालतों का सेनेटाइजेशन कराने का निर्देश देते हुए आवश्यक गाइडलाइन भी जारी किया गया है। वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों तथा सेंट्रल व बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि गेट संख्या एक से न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी तथा गेट संख्या पांच से अधिवक्ता व वादकारी परिसर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार पर सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

अदालत कक्ष में सभी को मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। अधिवक्ता, वादकारी समेत चार से ज्यादा की अदालत कक्ष में मौजूदगी नहीं होगी। कर्मचारियों को छोड़कर अदालत के कार्यालय में किसी के भी जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यालय मे संबंधित प्रार्थना पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को न्यायालय कक्ष में रीडर अथवा कर्मचारी को अपराह्न 12 बजे से पहले देना होगा जबकि जमानतना में तथा बंधपत्र अपराह्न साढ़े तीन बजे से चार बजे के बीच उपलब्ध करना होगा।

सभी रिमांड तथा विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। जिला जज ने कोरोना संक्रमण से बचाव तथा लॉकडाउन को लेकर जारी सुझावों तथा निर्देशों का सभी से पालन करने का आह्वान करते हुए कहा है कि न्यायिक कार्य समाप्त होने के बाद परिसर में अनावश्यक रुप से कोई भी मौजूद न रहे।


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