GST Registration : अभी भी है समय, 30 तक जीएसटी में पंजीकरण रद हुआ है तो करा लें रीस्टोर
GST Registration वाणिज्य कर विभाग ने किसी व्यापारी के जीएसटी का पंजीकरण कैंसिल कर दिया है तो व्यापारी उसका रीस्टोर 30 सितम्बर तक एप्लिकेशन देकर करा लें। बता दें कि पंजीकरण के कैसिल होने के बाद रीस्टोर कराने के लिए 30 दिन का समय होता है।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। वाणिज्य कर विभाग ने किसी व्यापारी के जीएसटी का पंजीकरण कैंसिल कर दिया है तो व्यापारी उसका रीस्टोर 30 सितम्बर तक एप्लिकेशन देकर करा लें। बता दें कि पंजीकरण के कैसिल होने के बाद रीस्टोर कराने के लिए 30 दिन का समय होता है। व्यापारियों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बहुत लोगों का जीएसटी में पंजीकरण कैसिल हो गया है और व्यापारी को पता ही नहीं है और वह परेशान हैं। इसकी वजह से अब समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार ने कारोबारियों को छूट देने का फैसला किया है।
कारोबारियों की इस परेशानी को देखते हुए और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए पिछले सप्ताह सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 अप्रेल 2020 से आज तक जिसका पंजीकरण विभाग ने कैसिल कर दिया है और एप्लिकेशन नहीं दे पाये हैं रीस्टोर करने के लिए ऐसे व्यापारी 30 सितम्बर तक एप्लिकेशन देकर रीस्टोर करा सकते हैं। यह एक समय में रेस्टोर का अच्छा मौका है। इसमें सभी व्यापारी उद्यमी शामिल है। कैसिल होने के 30 दिन के भीतर रेस्टोर करना होता है। सरकार ने वन टाइम मौका दिया है। इसका व्यापारियों द्वारा लाभ लिया जा सकता है।
इस बाबत चार्टर्ड एकाउंटेंट जीडी दुबे ने बताया कि अभी भी 20 दिन का समय है इसमें पंजीकरण कैसिल होने वाले व्यापारी इस अवधि में रीस्टोर करा सकते हैं। बता दें कि सरकार के नोटिफिकेशन जारी होने के उपरांत भी वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी व्यापारीयों को परेशान कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी अभी न होने की बात विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। कुछ व्यापारी तो यहां तक बता रहे हैं कि रीस्टोर के नाम पर पैसा भी मांगा जा रहा है। इस मनमानी रवैये से व्यापारी परेशान हैं। बहरहाल, सरकार द्वारा 30 सितम्बर तक जीएसटी में रदद् हुए पंजीकरण का रीस्टोर करा लेने के नोटिफेशन के बाद जागरूक व्यापारियों में सक्रियता बढ़ी है।