कामर्शियल वाहनों का टैक्स न जमा करने पर लगा जुर्माना होगा माफ, सरकार ने चलाई योजना
उत्तर प्रदेश में सड़कों पर लगातार दौड़ रहे कामर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने योजना चलाई है। इस बाबत योजना का फायदा आपरेटरों को होना तय है।
आजमगढ़, जागरण संवाददाता। जिले में अब 1,500 वाहन स्वामियों को कामर्शियल वाहनों की योजना का सीधा लाभ मिलना तय है। तीन माह के तक योजना चलेगी और किश्त में बड़े बकाएदार इसको जमा कर सकते हैं। कामर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स पर लगे जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने योजना चलाई है। इसके तहत टैक्स पर लगे जुर्माने को पूरी तरह से माफ किया जाएगा। जिले के करीब 1,500 वाहन स्वामियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 27 जून को प्रमुख सचिव एल वेकटेश्वर लू का पत्र आने के बाद विभाग वाहन स्वामियों को योजना का लाभ दिलाने में जुट गया है।
एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि कामर्शियल वाहन के टैक्स पर जुर्माना की सूची में लगभग दो हजार है। इसमें छूट के दायरे में 1,500 वाहन आ रहे हैं। इसके लिए वाहन स्वामियों को कार्यालय में आकर आवेदन देना होगा। साथ ही इस छूट में एक लाख से कम बकाया वालों को एकमुश्त जमा करना होगा और इससे ऊपर वाहनों के लिए किस्त की व्यवस्था है। इसमें उनका जुर्माना पूरा माफ करते हुए पहली किस्त में 50 हजार रुपये और उसके बाद की धनराशि दो किस्त में जमा करनी होगी। बताया कि सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
कामर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कामर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। ऐसे में सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा।वाहन स्वामी इस छूट का लाभ 27 सितंबर तक उठा सकेंगे। इसका लाभ एक अप्रैल 2020 तक के पंजीकृत वाहनों को ही मिलेगा।