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    Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा- ASI अदालत में सौंपेगा रिपोर्ट- जिला जज ने दिया था आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Mohammed Ammar
    Updated: Thu, 31 Aug 2023 09:14 PM (IST)

    मंदिर पक्ष की मांग पर 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील वुजूखाने को छोड़कर) का सर्वे करके चार अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। इस फैसले को मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके बाद सर्वे पर रोक लगा दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था।

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    Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा- ASI अदालत में सौंपेगा रिपोर्ट

    जागरण संवाददाता, वाराणसी : Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को दो सितंबर को रिपोर्ट जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रस्तुत करना है। चार अगस्त से सर्वे कर रही विशेषज्ञों की टीम ने ज्ञानवापी में मौजूद इमारत के भीतर व बाहर सभी जगहों पर आधुनिक मशीनों की मदद से जांच की है।

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    मंदिर पक्ष की मांग पर 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील वुजूखाने को छोड़कर) का सर्वे करके चार अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। इस फैसले को मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सर्वे पर रोक लगा दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था।

    मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की मांग खारिज कर दी और चार अगस्त से सर्वे शुरू किया गया। एएसआइ ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। यही मांग मंदिर पक्ष की ओर से भी की गई। पांच अगस्त को जिला जज ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दो सितंबर तक पेश करने का आदेश दिया था।