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कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर अब वाराणसी में धारा-144 की बेडिय़ां, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ने सोमवार से धारा-144 लागू कर दिया है। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 07:54 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 07:54 PM (IST)
कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर अब वाराणसी में धारा-144 की बेडिय़ां, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर अब वाराणसी में धारा-144 की बेडिय़ां, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

वाराणसी, जेएनएन। प्रशासनिक तमाम उपाय के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। शासन के आदेश निर्देश लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं तो वहीं पुलिस की सख्ती भी काम नहीं आ रही है। बेखौफ सड़कों पर गाडिय़ां फर्राटा भर रही हैं। आमजन भी अपनी धून में महामारी को भूलते जा रहे हैं। डीएम कौशल राज शर्मा ने अब इस पर नकेल कसने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार से धारा-144 लागू कर दिया है। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

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जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा महामारी व आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अधिकार तहत यह आदेश जारी कर रहा हूं। इसमें मुख्य यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से अब निकलना प्र्रतिबंधित किया जाता है।

यह भी जुर्म

- कोई भी व्यक्ति जिसने कोरोना का सैंपल दिया है। वह तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक उसकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती।

- जांच में कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार जो भी सुविधा, चिकित्सा व्यवस्था दी जाएगी, उसका पालन करना अनिवार्य होगा। उस दौरान वह घर से बाहर नहीं निकलेगा।

-कोरोना का सैंपल देने वाले व्यक्ति अपने घर में आइसोलेशन के नियमों का पालन करेगा व बंद कमरे में भी मास्क लगाना होगा। घर के किसी अन्य सदस्य की तौलिया व अन्य चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही साबुन अथवा हैंडवॉश से बार-बार हाथ धोएगा।

-कोरोना सैंपल देने के बाद रिजल्ट आने से पूर्व किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होता है तो तत्काल जिला कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करेगा। इसके अलावा ईएसआईसी अस्पताल पांडेयपुर में अपना उपचार कराएगा।

-प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक जगह दो गज की शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसका उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।


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