आयकर : आइटीआर व ऑडिट रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि बढ़ी, करदाताओं को मिली राहत
इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए करदाताओं को राहत दी है। विभाग ने रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख 15 से बढ़कर 31 अक्टूबर कर दी है।
वाराणसी (जेएनएन) । इनकम टैक्स विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए करदाताओं को राहत दी है। विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख 15 से बढ़कर 31 अक्टूबर कर दी है। इसके पहले आइटीआर और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने सूचना दी है।
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाराणसी शाखा के पूर्व अध्यक्ष जय प्रधवानी ने कहा कि करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के लिए मांग की गई थी। इसी को देखते हुए सोमवार को आइटीआर और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आइटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर, 2018 से बढ़ाकर 15 और अब 31 अक्टूबर किया जा रहा है।
इसके अलावा सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है। करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। 30 सितंबर के बाद जो भी रिटर्न दाखिल होगा उसमें एक प्रतिशत ब्याज देय होगा। 31 के बाद रिर्टन पर ब्याज के साथ ही आधे फीसद का पैनल्टी देनी होगी।