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वाराणसी में कोविड संक्रमण पर रोक के लिए जिले में दस मई तक आंशिक कर्फ्यू, कई गतिविधियां पर भी प्रतिबंधित

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में आंशिक कर्फ्यू के दौरान बहुत सी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 06:50 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 10:32 AM (IST)
वाराणसी में कोविड संक्रमण पर रोक के लिए जिले में दस मई तक आंशिक कर्फ्यू, कई गतिविधियां पर भी प्रतिबंधित
वाराणसी में कोविड संक्रमण पर रोक के लिए दस मई तक आंशिक कर्फ्यू के कारण गौदोलिया में पसरा सन्‍नाटा।

वाराणसी, जेएनएन। कोविड-19 संक्रमण की चपेट में प्रतिदिन 1500 से अधिक व्यक्ति आ रहे हैं। संक्रमण रोकथाम के तमाम उपाय पर भारी पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव, गृह के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने दस मई को सुबह सात बजे तक के लिए आंशिक कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में आंशिक कर्फ्यू के दौरान बहुत सी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। इसमें मुख्य तौर पर जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया जाता है।

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समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग कांप्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी की दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही जिलाधिकरी ने लोगों से अपील की कि माॅस्क अवश्य लगाएं तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करें। उल्लंघन पर महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई होगी। आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर से ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

प्रतिबंध से मुक्त

-दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी व फल मण्डी दोपहर एक बजे तक शारीरिक दूरी के पालन व सैनिटाइजर व मॉस्क के प्रयोग के साथ खोली जा सकती हैं।

-मेडिकल की दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कोरियर , ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

- पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। -औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

-इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। -बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

- दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

-इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहन, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।

-सरकारी कर्मचारीगण पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

- होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां जैसे स्विगी और जोमेटो, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नाॅन कोविड मरीजों और डाॅक्टरों के खान-पान की सप्लाई ऑलाइन आॅर्डर की डिलीवरी की छूट रहेगी।

-रोडवेज की बसों में शारीरिक दूरी के पालन के साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

- साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा।


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