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ऑनलाइन लोन में ऑफ लाइन का बड़ा झोल, बैंक शाखाओं के लगाने पड़ रहे चक्कर

ऑनलाइन लोन देने की प्रक्रिया की शुरूआत दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी लेकिन बैंकों द्वारा इसे फाइनल न किए जाने से जनता परेशान है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 11:47 AM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 04:59 PM (IST)
ऑनलाइन लोन में ऑफ लाइन का बड़ा झोल, बैंक शाखाओं के लगाने पड़ रहे चक्कर
ऑनलाइन लोन में ऑफ लाइन का बड़ा झोल, बैंक शाखाओं के लगाने पड़ रहे चक्कर

वाराणसी, (जेएनएन)। ऑनलाइन लोन देने की प्रक्रिया की शुरूआत दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लोन के लिए आवेदन के बाद ऑन लाइन सहमति तो मिली लेकिन ब्रांच के चक्कर में काम रूका है। मेटल कारोबार के लिए आवेदन करने वाले सुशील कसेरा और विनोद ने कहा कि सब कुछ सही होने के बाद भी ब्रांच से लोन फाइनल नहीं किया जा रहा है। बैंक का कहना है कि आयकर ई-फाइलिंग की जांच चल रही है। जिसे ठीक करके देने के बाद लोन दे दिया जाएगा।

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अग्रणी जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने कहा कि पोर्टल पर जो दस्तावेज दिए जा रहे उसका सत्यापन आवश्यक है। ऑन लाइन लोन के लिए किए जा रहे आवेदन के दस्तावेजों को सही तरीके से जांच करने की जरूरत है। कई ऐसे आवेदन भी मिल रहे जिसमें पता और अन्य दस्तावेज आवेदन के विपरीत है। जिस कारोबार के लिए लोन आवेदित है उस बारे में मौके पर जाकर बैंक अधिकारी जांच कर रहे हैं। प्रक्रिया को पूरी करके ही जल्द से जल्द लोन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

एमएसएमई के लिए लोन लेकर नए कारोबार शुरू करने के लिए अभी तक ऑन लाइन 125 ने आवेदन किए जो मंजूर हो गए। ऑनलाइन अनुमति के बाद सौ लोगों को अभी ब्रांच के चक्कर काटने पड़ रहे है। ब्रांच से दस्तावेजों की जांच कर पूरी तरह से फाइनल करके 24 लोगों को लोन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति से ही लोन फाइनल नहीं हो रहे बल्कि सबकुछ शाखाओं पर ही निर्भर हैं।

पीएसबी 59 मिनट लोन डाट कॉम में पंजीकरण के लिए आवेदक को एक हजार रुपये शुक्ल के साथ ही आइजीएसटी के तौर पर 180 रुपये और देना पड़ रहा है। कैपिटा व‌र्ल्ड के नाम से इस चार्ज वसूला जा रहा है। इसके बाद जब लोन खारिज हो रहा तो आवेदनकर्ता परेशान हो रहे है।

ये है प्रक्रिया : एमएसएमई कारोबारी वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन या नया कारोबार शुरु करने के लिए लोन इस प्लेटफार्म पर आवेदन कर सकेंगे। लोन लेने के लिए तीन तरह की सूचनाएं देनी होंगी। पहली, उन्हें अपने जीएसटीआइएन व जीएसटी यूजरआइडी व पासवर्ड का ब्यौरा देना होगा। आयकर रिर्टन ई-फाइलिंग का ब्योरा देना होगा और तीसरे में बैंक खाते का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा।


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