अब प्लेटफार्म टिकट पर भी बीमा का लाभ
विनोद पांडेय --------- वाराणसी : ट्रेन यात्रियों के साथ ही उन्हें लेने या विदा करने रेलवे
विनोद पांडेय
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वाराणसी : ट्रेन यात्रियों के साथ ही उन्हें लेने या विदा करने रेलवे स्टेशन पहुंचने वालों की भी अब रेलवे प्रशासन चिंता करेगा। यदि उनके पास प्लेटफार्म टिकट होगा तो वे बीमा के दायरे में होंगे यानी स्टेशन पर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उन्हें भी बीमा का लाभ मिलेगा। खास यह कि इसके लिए टिकट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इतना ही नहीं योजना का लाभ जनरल टिकट यात्री और मंथली सीजन टिकट (एमएसटी) धारक भी पाएंगे।
योजना के तहत भारतीय रेलवे ने बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। काउंटर सहित ई-टिकट पर भी बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके तहत आशिक विकलागता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये, हास्पिटल खर्च के लिए दो लाख रुपये तथा ट्रेन दुर्घटना में शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे । एमएसटी यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी लेकिन उन्हें 10 लाख रुपए के बीमा के लिए सालाना 200 से 300 रुपये प्रीमियम देना होगा। बीमा के तहत ट्रेन दुर्घटना के साथ अप्रिय घटना मसलन, आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी की स्थिति में मृत्यु या पूर्ण विकलागता पर कानूनी वारिस को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
दूसरी ओर, आइआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कराने पर यात्रा बीमा कवर की सुविधा चुनने का विकल्प होगा। इसके लिए यात्रियों को 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा।
बच्चे व विदेशी दायरे से बाहर
यह बीमा योजना पांच साल तक के बच्चों और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं होगी। स्कीम का फायदा उन यात्रियों के साथ आने वालों को ही मिलेगा जिनके पास कन्फर्म, आरएसी और वेटिंग लिस्ट के टिकट होंगे। इस स्कीम के तहत यात्री की मृत्यु या पूर्ण विकलागता की स्थिति में नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को ही मुआवजा दिया जाएगा, हालाकि टिकट रद करा लेने पर प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा।