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रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्‍यवस्‍था नहीं होने पर 33 मकान मालिकों को नोटिस

सरकारी विभागों के बाद अब मानचित्र स्वीकृत कराने वालों 33 मकान मालिकों को नोटिस जारी की गई है। कहा गया है कि भवन निर्माण के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 19 Jul 2019 08:16 PM (IST)Updated: Sat, 20 Jul 2019 08:17 AM (IST)
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्‍यवस्‍था नहीं होने पर 33 मकान मालिकों को नोटिस

आजमगढ़, जेएनएन। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के निर्देश पर 300 वर्ग मीटर एवं इससे ऊपर क्षेत्रफल के भूखंडों के भवनों में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को लेकर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी विभागों के बाद अब मानचित्र स्वीकृत कराने वालों 33 मकान मालिकों को नोटिस जारी की गई है। कहा गया है कि भवन निर्माण के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है तो साक्ष्य सहित एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि नहीं गई है तो तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई की जाएगी। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के लिए रूफ स्टाफ रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग तकनीक अनिवार्य रूप से भवनों में स्थापित किया जाना है।

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इन्हें जारी की गई नोटिस जारी

रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की साक्ष्य सहित जानकारी देने के संबंध में शिब्ली गुलामपुरा के औरंगजेब, सिधारी के जगदीश यादव, आराजीबाग के दीपक श्रीवास्तव, पल्लवी तिवारीपुर, प्रसून व ईश्वरचंद करतारपुर, इसरफील अहमद मडय़ाजयरामपुर, प्रियंका पांडेय तिवारीपुर, जितेंद्र राय कोलपांडेय, राजीव कुमार अग्रवाल-एलवल, शकील अहमद-शिब्ली गुलामी का पुरा, सरवन-हाफिजपुर, ममता त्रिपाठी बलरामपुर, लक्ष्मी देवी-मौजा शिब्ली, राकेश कुमार-मडय़ा जयराम, गुलाबचंद्र यादव सिधारी, वीरेंद्र प्रसाद-लछिरामपुर, सुरेंद्र ङ्क्षसह-अहिबरन, इंदूबाला याद एलवल, आशा सिंह एलवल, इंद्रासन राय, सपना अग्रवाल मडय़ाजयराम, इंदू ङ्क्षसह-बलरामपुर, निशा रानी अग्रवाल मातबरगंज, बिंदू सिंह सिधारी, कमलाकांत यादव बलरामपुर साईं बाबा नर्सिंग होम, इंद्रदेव -चकदमन, रूपनारायण मणि त्रिपाठी-मडय़ाजयराम बंधारोड, विद्योत्तमा उपाध्याय- मडय़ाजयराम, रामजीत सोनकर वंदना उपाध्याय व गीता उपाध्याय आराजीबाग, रंभा देवी, पूनम गुप्ता बलरामपुर हर्रा की चुंगी शामिल हैं।

मानचित्र स्वीकृति में प्रावधान

एडीए की तरफ से मानचित्र स्वीकृत करते समय 300 वर्ग मीटर तक या उससे ऊपर के भूखंड में भवन निर्माण के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि चेकिंग के दौरान नहीं पाया गया तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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