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वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कल, भाजपा व सपा ने अब तक लिए गए चार फार्म

जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। नामांकन 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है। दोपहर तीन बजे के बाद पर्चे की जांच होगी। वापसी 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक कर सकेंगे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 25 Jun 2021 09:10 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jun 2021 09:10 AM (IST)
वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कल, भाजपा व सपा ने अब तक लिए गए चार फार्म
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है।

वाराणसी, जेएनएन। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। नामांकन 26 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है। दोपहर तीन बजे के बाद पर्चे की जांच होगी। उम्मीदवार पर्चे की वापसी 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक कर सकेंगे। तीन जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान व दोपहर तीन बजे के बाद वोटों की गिनती होगी। कलेक्ट्रेट स्थित रायफल क्लब में नामांकन से लगायत वोटों की गिनती तक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी आरओ व एआरओ की भूमिका में एडीएम प्रशासन होंगे।

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जिंप अध्यक्ष की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के नाम आरक्षित

शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की है। जिले के 40 वार्ड से जिला पंचायत सदस्य सीट पर विजयी प्रत्याशी ही इस चुनाव में वोट दे सकेंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग सीट पर विजयी महिला प्रत्याशी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन कर सकेंगी।

नए अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी

नए जिला पंचायत अध्यक्ष के स्वागत काे लेकर जिला पंचायत के भवन की रंगाई पोताई शुरू हो गई है। सदन के हाल में लाइटिंग से लगायत कुर्सी तक ठीक किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यहां कार्य चल रहा है।

48 घंटे पहले करना होगा आवेदन, तभी मिलेगा साथी

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान निरक्षर अथवा अंधे मतदाताओं को साथी की जरूरत के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देना होगा। अनुमति के बाद उन्हें एक साथी लेकर मतदान करने जाने की छूट दी जाएगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। यदि कोई निरक्षर अथवा दृष्टिबाधित मतदाता है, जिसे साथी की जरूरत हो, उसे मतदान से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच कराने के बाद साथी ले जाने की अनुमति दी जाएगी। मतदान के दौरान साथी ऐसे मतदाताओं का सहयोग करेंगे। उनके लिए कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।


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