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ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई कल, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील रखेंगे पक्ष

By Praveen Kumar Rai Edited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 01 Nov 2026 11:53 AM (IST)

ज्ञानवापी मामले में 1991 के मुकदमे से संबंधित पुनरीक्षण याचिका पर विशेष न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में सुनवाई हुई। वाद ...और पढ़ें

ज्ञानवापी पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को, अंजुमन इंतेजामिया रखेगा पक्ष।

ज्ञानवापी पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को, अंजुमन इंतेजामिया रखेगा पक्ष।

HighLights

  1. ज्ञानवापी पुनरीक्षण याचिका पर अदालत में हुई सुनवाई।

  2. वाद मित्र रस्तोगी ने आदेश को विधिसम्मत बताया।

  3. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद 2 नवंबर को रखेगा पक्ष।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में पारित आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में सुनवाई हुई।

वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) द्वारा बीते 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुए आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका को निरस्त किए जाने योग्य बताया। वाद मित्र की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील को पक्ष रखने का अवसर देते हुए दो नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

इस मुकदमे के वादी पक्षकारों में से एक हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनाने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र दी थी।

इसी दौरान तीनों बहनों की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की भी प्रार्थना पत्र दी गई। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत ने 11 जुलाई 2025 को पोषणीयता के आधार पर उनकी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दी। इस आदेश के खिलाफ तीनों बहनों ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में चल रही है।

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