बीएसएनएल का नया सिम चालू होने में अब लगेंगे पांच दिन, आधार अनिवार्य नहीं
वाराणसी में मोबाइलधारकों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सिम के लिए आधारकार्ड अनिवार्य नहीं रहा, इससे अब उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी।
वाराणसी, (जेएनएन) । मोबाइलधारकों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सिम के लिए आधारकार्ड अनिवार्य नहीं रहा। ऐसे में लोगों को जो पहले आधारकार्ड के चलते सिम लेने में काफी परेशानी होती थी वह अब समाप्त हो गई। दरअसल मोबाइलधारकों को अब नया सिम खरीद कर उसको चालू करने में अब अधिक व्यक्त लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिन पूर्व दिए गए फैसले के बाद अब मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब आप किसी दूसरे परिचय पत्र के द्वारा मोबाइल सिम ले सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को आसानी रहेगी। टेलीकॉम कंपनियों को अब ग्राहक से केवाइसी सत्यापन के लिए आधार कार्ड लेने का अधिकार नहीं होगा। जहां पहले आधार कार्ड की मदद से टेलीकॉम कंपनियां मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर सत्यापन कर लेती थी और सिम मिल जाता था। शास्त्री नगर में कई वर्ष से मोबाइल की दुकान चल रहे दीपक ने बताया कि अब सिम खरीदने वाले व्यक्ति का कंपनी 24 से 36 घंटे के बीच भौतिक सत्यापन करना होगा। उसके बाद ग्राहक के घर या कार्यालय जाकर उससे कागजात लेकर उस पर उसके हस्ताक्षर लेने होंगे।
इसके बाद ये कागजात सत्यापन केंद्र भेजे जाएंगे। उसके बाद एक फोन आएगा जो दोबारा सत्यापन करेगा। उसके बाद सिम कार्य करना शुरू करेगा। इस सारी प्रक्रिया में करीब पांच दिन लग जाएंगे। 15 दिन के अंदर दे जवाब टेलिकॉम कंपनियों से यूनिक आइडेंटिफिकेशन एथारिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि वे 15 दिन के अंदर बताए कैसे आधार का इस्तेमाल मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए नहीं किया गया।