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    रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ फिर से NBW जारी, वारंट की तामिला के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी जिम्मेदारी

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Nov 2023 05:06 PM (IST)

    रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ पिछले कई तिथियों से गैर जमानती वारंट किया जा रहा है। अदालत ने इस बार सख्ती दिखाते हुए गैर जमानती की तामिला सुनिश्चित करा ...और पढ़ें

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    रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आयुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने के लंबित मुकदमे में हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ मंगलवार को फिर से गैरजमानती वारंट जारी किया है।

    रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ पिछले कई तिथियों से गैर जमानती वारंट किया जा रहा है। अदालत ने इस बार सख्ती दिखाते हुए गैर जमानती की तामिला सुनिश्चित कराने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत ने कहा है कि वारंट की तामिला कराकर रणदीप सिंह सुरजेवाला की 21 नवंबर को उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और इसमें कोई त्रुटि न हो।

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    बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को आरोपित बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को युवक कांग्रेस के तत्‍कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में नारेबाजी और हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कैंट पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, एसपी गोस्वामी समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वर्तमान में इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में चल रही है।

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