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एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र - 'अन्नपूर्णा मंदिर का गृहकर और ब्याज हो माफ'

सपा नेता व एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने शुक्रवार को पत्र लिखकर नगर आयुक्त गौरांग राठी से विश्वविख्यात श्री अन्नपूर्णा के मंदिर (भवन संख्या - डी 9/1) पर लगाया जा रहा हाउस टैक्स और 12 % ब्याज शून्य घोषित करने की मांग की।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 11:39 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 11:39 AM (IST)
सपा नेता व एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने शुक्रवार को पत्र लिखकर नगर आयुक्त गौरांग राठी को पत्र लिखा है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सपा नेता व एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने शुक्रवार को पत्र लिखकर नगर आयुक्त गौरांग राठी से विश्वविख्यात श्री अन्नपूर्णा के मंदिर (भवन संख्या - डी 9/1) पर लगाया जा रहा हाउस टैक्स और 12 % ब्याज शून्य घोषित करने की मांग की। इस विषय के संदर्भ यह कथन आवश्यक है कि विश्वविख्यात श्री अन्नपूर्णा के मंदिर पर वाराणसी निगम की ओर से सामान्य गृहकर ( हाउस टैक्स) लगाना तो गैर कानूनी है ही, ऊपर से मंदिर पर 12 % का ब्याज लगाना तो बिल्कुल गलत है।

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नगर निगम के इस कृत्य से बड़ा से बड़ा सूदखोर शर्मसार हो जाए। जनहित व विधि हित में इसे तत्काल रद्द किया जाए। विश्व की जीवंत प्राचीनतम नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ की पत्नी पार्वती या अन्नपूर्णा का यह पौराणिक मंदिर ऐतिहासिक विश्वनाथ गली में स्वयंप्रगट द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप विश्वनाथ मंदिर के बगल मे डी 9/1 के रूप में विराजमान है।

कहा कि मंदिर में विश्व के कोने कोने से लाखों दर्शनार्थी दर्शन व पूजन करने आते हैं। इस सार्वजनिक उपासना स्थल का काशी पुराण तथा काशी की कथाओं व किंववदंतियों में विशेष महत्व है। उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 ( ख ) के अनुसार इस पर कोई सामान्य कर ( हाउस टैक्स ) नही लगना चाहिए ।


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