विधायक विजय मिश्र पर शिथिल रहेगी गुंडा एक्ट की कार्रवाई, कालीन व्यवसायी से रंगदारी मांगने का आरोप
विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई फिलहाल शिथिल रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले की सुनवाई के लिए सिर्फ तारीख पड़ रही है। कालीन व्यवसायी से रंगदारी मांगने के आरोप में विधायक पर औराई कोतवाली में गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद छह मुकदमे दर्ज किए गए।
भदोही, जेएनएन। विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई फिलहाल शिथिल रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए सिर्फ तारीख पड़ रही है। कालीन व्यवसायी से रंगदारी मांगने के आरोप में विधायक के खिलाफ औराई कोतवाली में गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद छह मुकदमे दर्ज किए गए। रिश्तेदार के फर्म और भवन हड़पने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद उन्हें 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के आगर जिले में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में आगरा स्थित केंद्रीय जेल में बंद हैं। इस कारण हीगुंडा एक्ट की कार्रवाई शिथिल हो गई है। डीएम राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करने की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में विधायक जेल में हैं। ऐसे में उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जेल से रिहा होने बाद मामले में सुनवाई की जाएगी।
गुंडा एक्ट में क्या होती है कार्रवाई
पुलिस की रिपोर्ट पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है। डीएम कोर्ट से आरोपित को नोटिस जारी किया जाता है। जवाब संतोषजनक मिलने पर नोटिस वापस भी कर लिया जाता है। अपराधियों के खिलाफ इस एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर का प्राविधान है।
विधायक के पुत्र कर सकते हैं कोर्ट में समर्पण
विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र किसी भी समय कोर्ट में समर्पण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह हाईकोर्ट से याचिका वापस ले चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें समर्पण कर नियमानुसार जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है। उनके खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में रिश्तेदार का भवन हड़पने और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज है।