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हमला करने को उकसाने में पुलिस की केस डायरी में आया MLA Vijay Mishra का नाम

गोपीगंज पुलिस की केस डायरी में बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके भतीजे प्रकाश मिश्र तथा बहू पुष्पलता मिश्रा का नाम भी षडयंत्र रचने में सामने आया है। उनके खिलाफ एक और मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 06:10 AM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 09:28 AM (IST)
भतीजे प्रकाश मिश्र तथा बहू पुष्पलता मिश्रा का नाम भी षडयंत्र रचने में सामने आया है।

भदोही, जेएनएन। गोपीगंज पुलिस की केस डायरी में बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके भतीजे प्रकाश मिश्र तथा बहू पुष्पलता मिश्रा का नाम भी षडयंत्र रचने में सामने आया है। उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक के खिलाफ औराई में गुंडा एक्ट के बाद लगातार बुधवार को पांचवां मामला दर्ज किया गया है। एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वह अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं।

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कौलापुर निवासी रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के पुत्र सूर्यकमल तिवारी ने 16 सितंबर को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 15 सितंबर को विधायक की पुत्र सीमा मिश्र, ज्योति मिश्र और गिरधरी  पाठक उनके घर आए थे। समझौता पत्र पर जबरिया हस्ताक्षर करवा रहे थे। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। आरोप लगाया था कि यह सब घटना विधायक की साजिश में किया गया था। मामले में सीमा सहित तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की केस डायरी में विधायक और उनके भतीजे तथा बहू का नाम 120 बी के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कृष्णानंद राय ने बताया कि विधायक सहित तीनों का नाम षडयंत्र के आरोप में शामिल किया गया है।

क्या है पूरा मामला

गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने विधायक मिश्र और उनकी पत्नी एमएलसी और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया था कि जबरिया उनके घर और फर्म को हड़प लिया गया है। बंधक बनाकर जबरिया चेक पर हस्ताक्षर कराया जाता है। विधायक मामले में चित्रकूट में बंद हैं जबकि एमएलसी और कारोबारी पुत्र अब भी फरार चल रहे हैं।

विधायक की बेटी सीमा सहित तीन की अग्रिम जमानत

बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बेटी सीमा मिश्रा सहित तीन को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद राहत दी है। विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के पुत्र सूर्यकमल तिवारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सीमा मिश्र, विधायक के कर्मचारी गिरधारी पाठक और ज्योति मिश्रा आदि लोग 15 सितंबर को उनके घर में घुस आए और जान से मारने की धमकी दिया। समझौता करने के लिए शपथ पत्र पर जबरिया हस्ताक्षर करवा रहे थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीमा मिश्रा आदि ने जरिए अधिवक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत मंजूर की है।


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