Move to Jagran APP

MLA Vijay Mishra की जमानत अर्जी खारिज, भदोही जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

भदोही जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 06:43 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 12:02 AM (IST)
MLA Vijay Mishra की जमानत अर्जी खारिज, भदोही जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
MLA Vijay Mishra की जमानत अर्जी खारिज, भदोही जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

भदोही, जेएनएन। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोप है कि वह और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र  ने रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी  के भवन पर जबरिया कब्ज कर लिया है।

loksabha election banner

गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कौलापुर निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विधायक विजय मिश्र वर्ष 2001 से धनापुर स्थित उसके मकान में रहते हैं। विधायक होने के कारण उसके परिवार को मारपीट कर मकान पर कब्जा कर लिया है। आरोप लगाया था कि उसके नाम से फर्म चलाई जा रही है, साथ ही कई विभागों में रजिस्ट्रेशन कराकर उनके नाम से ठेकेदारी भी किया जा रहा है। कुछ महीने बाद ही विधायक ने फर्म को अपने हाथ में ले लिया और पूरा कार्य स्वयं करने लगे। पैसे का लेन-देन अपने स्वयं के फर्मों के खाते में तथा अपनी पत्नी रामलली व अपने पुत्र विष्णु मिश्र के खाते में जमा कराने लगे। धमकी देकर चेकों पर हस्ताक्षर कराकर नेट बैंकिंग और सभी अभिलेख अपने पास रख लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी और पुत्र विष्णु के खिलाफ धारा 387, 504, 506, 449 व 347 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने विधायक विजय मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बीच कचहरी में स्थानीय के अलावा अन्य जनपद से आए दिग्गज वकीलों का जमावड़ा लगा रहा।

विधायक की करीबी ने नहीं दिया जवाब, लगेगा जुर्माना

गोपीगंज क्षेत्र के कौलापुर गांव में अवैध बालू भंडारण करने के मामले में बाहुबली विधायक विजय मिश्र के करीबी प्रदीप शुक्ला पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। डीएम की नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। 

भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि  ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र द्वारा कौलापुर में आवंटित भूमि को कब्जा कर लिया गया है। आवंटित भूमि पर हॉट मिक्स प्लांट और बालू का अवैध भंडारण किया गया है। जांच के दौरान आवंटियों ने किसी तरह का कब्जा से इन्कार कर दिया था। साथ ही सहमति पत्र भी लिखकर दे दिया था जबकि 11,000 घन मीटर बालू का अवैध भंडारण पाया गया था। डीएम की ओर से 15,000 घन मीटर बालू का भंडारण करने के लिए विधायक के करीबी प्रदीप निवासी सुजातपुर को अनुज्ञा जारी किया गया था। नियमों को ताक पर रखकर 26,000 घन मीटर बालू का भंडारण किया गया है। खनन निरीक्षक अरङ्क्षवद कुमार ने बताया कि अभी तक जवाब नहीं आया है। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रकिया शुरु कर दी गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.