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पुलिस मालखाने और शस्त्र दुकानों में असलहा जमा करने से पहले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगा ट्रेजरी चलान से 100 रुपये

थाने के मालखाने और शस्त्र दुकानों पर मनमाने तरीके से लाइसेंसधारक असलहा जमा नहीं कर सकेंगे।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 01:40 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 01:40 PM (IST)
पुलिस मालखाने और शस्त्र दुकानों में असलहा जमा करने से पहले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगा ट्रेजरी चलान से 100 रुपये
पुलिस मालखाने और शस्त्र दुकानों में असलहा जमा करने से पहले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगा ट्रेजरी चलान से 100 रुपये

वाराणसी, जेएनएन। थाने के मालखाने और शस्त्र दुकानों पर मनमाने तरीके से लाइसेंसधारक असलहा जमा नहीं कर सकेंगे। शस्त्र जमा करने से पहले लाइसेंसधारक को 100 रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक में टे्रजरी चलान से पैसा जमा करना होगा। बिना टे्रजरी चलान जमा किए शस्त्र जमा करना अवैध माना जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले थानादारों और दुकानदारों को दोषी माना जाएगा।

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जांच में कमी मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन ने सूबे के सभी डीएम को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस लेने के बाद कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। किसी से विवाद या घटना होने पर लाइसेंसधारक अपने शस्त्र को पुलिस के मालखाने या शस्त्र दुकानों पर बैक डेट में जमा कर देते हैं। जिससे शस्त्र लाइसेंस निरस्त न हो और घटना को अंजाम देने में उनका नाम आए भी तो कोर्ट में साबित न हो सके।

प्रदेश में बढ़ते अपराध और लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन के विशेष सचिव अटल कुमार राय ने आदेश किया है कि शस्त्र जमा करने से पहले लाइसेंसधारक ट्रेजरी चलान से पैसा जमा नहीं करता है तो संबधित व्यक्ति को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाए। आदेश के क्रम में डीएम सुरेंद्र सिंह ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि समय-समय पर मालखाने और शस्त्र दुकानों की जांच करें। लापरवाही मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें। रिपोर्ट से शासन को अवगत कराएं। 


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