Liquor in lockdown : शराब की दुकानें खुलते ही बनारस में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, पुलिस भी बिकवाने में जुटी
शराब की दुकानें खुलते ही बनारस में लोगों की भीड़ टूटी।
वाराणसी, जेएनएन। कारोनावायरस के संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन दो के बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन तीन में शराब की दूकानें खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकाने खोली जा सकती है। लंबे समय के बाद सोमवार को लोग इस कदर उत्साहित है कि सुबह सात बजे से ही दुकानों कें बाहर लंबी कतारें लग गई। शहर के दुकानों से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुबह सात बजे से ही लोग शराब की दुकान के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए थे।
लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा। सामने आई तस्वीरों में यह अच्छी बात है कि लोग मास्क भी लगाकर आए हैं और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए पुलिस भी माैके पर पहुंच गई।
क्या है आदेश गृह मंत्रालय का
लॉकडाउन तीन में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानों पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच शारीरिक दूरी को भी सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया है, 'लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी। ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
शराब की दुकानें लंबे समय बाद खुली तो लोगों की भीड़ दुकानों पर उमड़ पड़ी। नौबत यह थी कि पुलिस शराब बिकवाली के लिए खुद दुकान पर व्यवस्था में लगी रही। यह अनोखा नजारा हर दुकान पर नजर आया। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के बाज़ार में तथा लहरतारा रोड और अन्य शराब की दुकानों पर सुबह 9.45 से ही लाइन लगनी शुरू हो गयी और दुकान खुलने तक कमोबेश हर दुकानों पर यही स्थिति देखने को मिली, दुकान खुलते ही मदिरा प्रेमी लोगों में शराब खरीदने की होड़ लग गयी लेकिन मंडुआडीह थाना प्रभारी ने जब भीड़ देखा तो उन्होंने शराब की हर दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करवाने के लिए दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी इस दौरान कई लोग दुकानों में बोतल न होने की स्थिति मेंअधिक मात्रा में शराब के क्वार्टर ही खरीदने में जुट गए थे इस बाबत जब उनसे पूछा गया की दुकान तो रोजाना खुलेगी तो आप इतनी अधिक मात्रा में क्यों शराब खरीद रहे तो उनका जवाब रहा की लगभग 40 दिनों के बाद दुकान खुली है और हो सकता है भीड़ देखकर प्रशासन कल से दुकान न खुलने दे इसलिए हम लोग अपना स्टॉक खरीद कर रख रहे यही स्थिति क्षेत्र के हर दुकानों पर दोपहर एक बजे तक देखने को मिली उसके बाद मंडुआडीह क्षेत्र के सभी मदिरा की दुकानों पर छिटपुट खरीददार ही नजर आएं।इसी क्रम में भुलनपुर क्षेत्र में भी भारी भीड़ एकत्र हो गयी थी लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस पहुचकर लोगो को शोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया।
यह भी नियम जान लें : नियम यह है कि अगर आपके घर में एक दर्जन (12 बोतलें) से एक भी ज्यादा बोतल मिली तो आपको 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना आपको एक बार नहीं बल्कि एक दर्जन से जितनी अधिक बोतलें मिलेंगी उतनी बार देना होगा। उत्तर प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए Excise Act, 1910 के मुताबिक 7.84 लीटर से ज्यादा अल्कोहल रखना गैरकानूनी है।
जान लें समय : शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप प्रातः दस बजे से सात बजे तक खुलेंगी परंतु इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा। सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा।