35 ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ मुकदमा, नियम-कानून को धता बता संचालित हो रही हैं चिमनी
नियम-कानून व सुरक्षा मानकों को धता देकर जिले में संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर शिकंजा कस दिया गया है।
भदोही, जेएनएन। नियम-कानून व सुरक्षा मानकों को धता देकर जिले में संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर शिकंजा कस दिया गया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुभाष भारतीय ने 35 ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि संचालक बगैर लाइसेंस और पर्यावरण अनापत्ति के भट्टा संचालित कर रहे हैं। बार-बार नोटिस के बाद भी संचालकों ने लाइसेंस नहीं लिया।
जिले में 89 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। नियम कायदे की बात करें तो बस्तियों के नजदीक भट्टों का संचालन नहीं किया जा सकता। नियमानुसार किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र लेनी होती है। इसके साथ ही जिला पंचायत से लाइसेंस भी लिया जाना होता है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की ओर से बार-बार चेतावनी दी गई लेकिन ईंट भट्टा संचालकों ने न तो लाइसेंस लिया और न ही पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा संचालक नियमों की अनदेखी कर संचालन कर रहे हैं। नोटिस के बाद भी कोई संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए 35 ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। भट्टों की चिमनियों से निकल रहा धुंआ मानव जीवन पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। धुंए के असर से लोगों को सांस संबंधी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी धुंआ घातक साबित हो रहा है।