सूचना आयोग ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पर लगाया 25 हजार अर्थदंड
सूचना आयोग ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पर लगाया 25 हजार अर्थदंड
सूचना आयोग ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पर लगाया 25 हजार अर्थदंड
गलत सूचना देकर जमीन बेचने की महिला ने की थी शिकायत
कार्रवाई के बारे में डीएम से मांगी जानकारी नहीं मिली थी
जागरण संवाददाता, रामनगर : राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार उप्रेती ने सूचना के अधिकार से जुड़े एक मामले में वाराणसी के अपर नगर मजिस्ट्रेट व जनसूचना अधिकारी पुष्पेंद्र पटेल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
रामनगर वाजिदपुर निवासी आशा देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया और आरोप लगाया कि कालोनाइजर ने गलत सूचना देकर उसे जमीन बेच दी। कई बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने इस बाबत सूचना का अधिकार के तहत कार्रवाई के विषय में आवेदन किया, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा किसी तरह की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में राज्य सूचना आयोग से अपील की। इसके बावजूद जनसूचना अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। विशेष जनसुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी व अपर नगर मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र पटेल आयोग के समक्ष तो उपस्थित हुए पर प्रकरण की बाबत आयोग को कुछ बता नहीं पाए। राज्य सूचना आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अर्थदंड वसूली के आदेश दिए हैं।