ITR News Update : फ्रीलांसर और यूट्यूबर को भी भरना होगा आइटीआर, यह लोग भी होंगे दायरे में
ITR News Update नौकरीपेशा लोगों को तो कंपनी की तरफ से फॉर्म-16 मिल जाता है जिसकी मदद से वह आसानी से अपना आइटीआर भर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप फ्रीलांसर है तो आपको भी आईटीआर दाखिल करना ही करना है।
वाराणसी, जेएनएन। नौकरीपेशा लोगों को तो कंपनी की तरफ से फॉर्म-16 मिल जाता है, जिसकी मदद से वह आसानी से अपना आइटीआर भर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप फ्रीलांसर है तो आपको भी आईटीआर दाखिल करना ही करना है। इसी प्रकार यूट्यबर को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रीलांसर और यूट्यूबर को आइटीआर-फोर या आइटीआर-थ्री के जरिए आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब आ चुकी है और अगर आप अब भी आइटीआर फाइल करने से चूके तो आपको पेनाल्टी चुकानी होगी। बात जब आइटीआर की होती है तो इसे फाइल करना सबसे आसान होता है नौकरीपेशा के लिए, जिसकी कंपनी का एचआर आयकर रिटर्न फाइलिंग को बहुत आसान बना देता है। कंपनी की तरफ से सैलरी, इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन और छूट तक सब कुछ फॉर्म-16 में दिया होता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोग सिर्फ फॉर्म-16 की मदद से आईटीआर भर देते हैं। लेकिन अगर आप होती है फ्रीलांसर या फिर किसी यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को अलग-अलग फॉर्म भरना होता है।
अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं या फिर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर कोई कंसल्टेंट हैं तो आपको आईटीआर-थ्री या फिर आईटीआर-फोर फॉर्म भरना होगा। आइटीआर-थ्री फॉर्म उन्हें भरना होगा, जिनकी कमाई बिजनस से या फिर प्रोफेशन से होती है। हालांकि 2016-17 वित्त वर्ष से प्रोफेशनल्स प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन का विकल्प चुन सकते हैं और आईटीआर-फोर के तहत अपनी ग्रॉस रिसीप्ट का 50 फीसदी अपनी आय दिखा सकते हैं।