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Gyanvapi Masjid Case : अखिलेश-ओवैसी के विवादित बोल पर छह और परिसर में पूजन की मांग पर दो दिसंबर को सुनवाई

Gyanvapi Case वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बोल सहित ज्ञानवापी मस्जिद में हिंंदुओं के पूजा के अधिकार पर मंगलवार की दोपहर बाद अदालत में सुनवाई होने जा रही है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Tue, 29 Nov 2022 10:22 AM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 03:55 PM (IST)
Gyanvapi Masjid Case : अखिलेश-ओवैसी के विवादित बोल पर छह और परिसर में पूजन की मांग पर दो दिसंबर को सुनवाई
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की दोपहर बाद सुनवाई होने जा रही है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में मंगलवार को दो अलग अलग मामलों की सुनवाई है। ज्ञानवापी मामले में विवादित बोल के मामले में जहां अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वादी पक्ष की मांग को लेकर सुनवाई दोपहर में हुई वहीं हिंदू सेना की ज्ञानवापी में पूजा अर्चना करने की मांग पर भी अदालत दोपहर बाद सुनवाई की, जिसमे अगली तिथि दो दिसम्बर तय की गई है।

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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वुजूखाने में गंदगी करने और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग पर सुनवाई हुई। इस प्रकरण को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार दोपहर बाद एसीजेएम पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने चौक थाने से मंगलवार को रिपोर्ट मांगी है, अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग को भगवान अविमुक्तश्वर बताते हुए पूजा पाठ, राग-भोग, भजन, कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति की मांग को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की दोपहर बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई। वादी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी ज्ञानवापी मस्जिद का जिम्‍मा संभाल रही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति की अपेक्षा की गई है। 

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को भगवान अविमुक्तेश्वर बताते हुए नियमित पूजन की मांग करने के अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई की अगली तिथि दो दिसम्बर तय किया है।

दोनों ही मामले अलग अलग अदालतों में सुनवाई के लिए पहुंचे। ऐसे में सुबह से ही अदालत परिसर में दोनों ही वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी ओर से तैयारियां करने में जुटे रहे। इस प्रकरण में सभी पक्ष अपने वकीलों के जरिए अदालत में सुनवाई के लिए सुबह से ही तैयारियों में लगे रहे। 


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