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बिना व्यावसायिक नक्शा के संचालित होटलों व गेस्ट हाउस पर चलेगा हथौड़ा, ज्यादातर का मानचित्र पास नहीं

व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति के बिना संचालित हो रहे होटलों गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं का विकास प्राधिकरण सत्यापन करेगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 07:06 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 10:22 AM (IST)
बिना व्यावसायिक नक्शा के संचालित होटलों व गेस्ट हाउस पर चलेगा हथौड़ा, ज्यादातर का मानचित्र पास नहीं

वाराणसी, जेएनएन। व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति के बिना संचालित हो रहे होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं का विकास प्राधिकरण सत्यापन करेगा। व्यावसायिक उपयोग के बावजूद नक्शा नहीं दिखाते तो शमन शुल्क देकर उन्हें हरहाल में मानचित्र पास कराना होगा, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एडीएम (प्रोटोकाल) के यहां से आई 1014 होटलों, गेस्टहाउस, मठों, धर्मशाला की सूची अवर अभियंताओं को देकर वीडीए उपाध्यक्ष ने सत्यापन का निर्देश दिया है। जो सत्यापन संग संबंधित होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस देकर निर्धारित अवधि में नक्शा पास कराने को कहेंगे।

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विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर गिनती के होटलों और गेस्ट हाउस का ही संचालन हो रहा है। ज्यादातर होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं और मठों का नक्शा नहीं पास है। इसके बावजूद वहां पर्यटकों को सशुल्क ठहराया जाता है। धर्मशाला व मठ संचालक ठहराने के नाम पर शुल्क लेते हैं जबकि ये आस्था की बात करते हैं।  वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय के अनुसार एडीएम प्रोटोकाल के यहां से सूची मंगाकर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला का सत्यापन करने का निर्देश जेई को दिया है। यदि नक्शा पास नहीं कराया है तो उन्हें नोटिस जारी करेंगे। फिलहाल, एचएफएल क्षेत्र में सत्यापन पर विशेष जोर है।

व्यावसायिक भवनों का नक्शा जरूरी

किसी भी भवन के व्यवसायिक उपयोग पर उन्हें वीडीए से नक्शा पास कराना होता है। वीसी ने एडीएम (प्रोटोकाल) के यहां से आई सूची जेई को देने के साथ वार्डों में सत्यापन करने को कहा है। बिना नक्शा के व्यवसाय करते मिलते हैं तो नोटिस जारी करने व इस पर भी शमन शुल्क जमा नहीं करते तो ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया है।

धर्मशाला-मठ का अलग से सत्यापन

धर्मशाला व मठ आस्था से जुड़े हैं। यहां संचालक या प्रबंधन द्वारा ठहरने को मुफ्त कमरा दिया जाता है तो उन्हें व्यावसायिक नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, उन्हें नक्शा पास कराना पड़ेगा। जेई इनकी अलग से रिपोर्ट बनाएंगे, इसके बाद इनके बारे में निर्णय लिया जाएगा।

सिर्फ 34 का व्यावसायिक मानचित्र

वीडीए से सिर्फ ३४ होटलों व गेस्ट हाउस का ही व्यावसायिक नक्शा पास है। जबकि पूरे शहर में इससे कहीं ज्यादा की संख्या में होटल व गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं।


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