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Gyanvapi Case: स्वयंभू शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच का मामला, एएसआई को मिला जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वाराणसी परिसर में सर्वे के दौरान दिखे कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।

By Sharad DwivediEdited By: Shivam YadavPublished: Mon, 20 Mar 2023 09:21 PM (IST)Updated: Mon, 20 Mar 2023 09:21 PM (IST)
Gyanvapi Case: स्वयंभू शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच का मामला, एएसआई को मिला जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका
भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर मिला है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी, वाराणसी परिसर में सर्वे के दौरान दिखे कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई की तारीख पांच अप्रैल तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है।

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याची अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है। इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। कोर्ट ने जवाब मांगा था, लेकिन वो दाखिल नहीं हो सका।

कोर्ट ने कई बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एएसआई से आज फिर पूछा कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है। 16 मई 2022 की कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल वाद जिला अदालत वाराणसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। 

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ऐसे में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। जिला जज वाराणसी के 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई है।


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