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हथियार फर्जीवाड़ा में आइएस-191 के सरगना विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर की कार्रवाई

वर्ष 2020 में शस्त्र धारकों के शस्त्र सत्यापन एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि थाना दक्षिणटोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का फर्जी अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी असलहा प्राप्त किया गया।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 05:14 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 05:14 PM (IST)
हथियार फर्जीवाड़ा में आइएस-191 के सरगना विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर की कार्रवाई
फर्जी अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी असलहा प्राप्त किया गया।

मऊ, जेएनएन। वर्ष 2020 में शस्त्र धारकों के शस्त्र सत्यापन एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि थाना दक्षिणटोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का फर्जी अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी असलहा प्राप्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि अपराधियों ने लोक सेवकों को डरा-धमका कर दस्तावेजों में धोखाधड़ी कर असलहे का लाइसेंस बनवाया हे।

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इसके आधार पर थाना दक्षिणटोला पर फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी आदि का धारा 419,420,467,468 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें आइएस-191 के सरगना मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित इसराइल अंसारी, सलीम व अनवर सहजाद के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने इन अपराधियों के विरूद्ध थाना दक्षिणटोला पर यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई सुनिश्चित किया है। इसमें विधायक मुख्तार अंसारी व गैंग के अन्य तीन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।


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