Move to Jagran APP

पांच हजार शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, डीएम का निर्देश, सत्यापन नहीं कराने वालों को जारी करें नोटिस

जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन कराने के लिए दो बार मौका दिया लेकिन दो तिहाई लोगों ने ही कराया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 07:50 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 09:15 AM (IST)
पांच हजार शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, डीएम का निर्देश, सत्यापन नहीं कराने वालों को जारी करें नोटिस
पांच हजार शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, डीएम का निर्देश, सत्यापन नहीं कराने वालों को जारी करें नोटिस

वाराणसी, जेएनएन। जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन कराने के लिए दो बार मौका दिया लेकिन दो तिहाई लोगों ने ही कराया। करीब पांच हजार लोगों ने शस्त्र की जांच नहीं कराई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस इस आशय की दी जाएगी कि उनके द्वारा नियत अवधि के अंदर  सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए।

loksabha election banner

दरअसल जम्मू-कश्मीर व असम आदि राज्यों से जारी अवैध शस्त्र व  लाइसेंस पकड़ में आते रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सत्यापन करने का निर्णय लिया। रोस्टर के अनुसार 26 नवंबर से 30 दिसंबर तक थानावार शस्त्र लाइसेंसों, शस्त्रों एवं कारतूसों के सत्यापन के लिए गठित टीम को चेकलिस्ट के अनुसार जांच करने का आदेश जारी हुआ लेकिन 31.21 फीसद लोगों ने ही सत्यापन कराया।  डीएम ने पुन: दो से आठ जनवरी तक एक और मौका दिया। थानावार रोस्टर बनाकर पुलिस लाइन में सत्यापन के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन कुल दो तिहाई तक ही पहुंची। इस पर डीएम गंभीर हुए और निरस्तीकरण की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया।

थानों को नोटिस देने का निर्देश

जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि जिन लोगों ने शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन नही कराया उन्हें इस आशय की नोटिस दें कि क्यों न उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.