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फ्रीलांसर हैं तब भी भरना होगा अायकर रिटर्न, यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी दाखिल के दायरे में

नौकरीपेशा लोगों को तो कंपनी की तरफ से फार्म-16 मिल जाता है। जिसकी मदद से वह आसानी से अपना आइटीआर भर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। यदि आप फ्रीलांसर हैं तो आपको भी आइटीआर दाखिल करना ही करना है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Mon, 04 Jan 2021 08:50 AM (IST)Updated: Mon, 04 Jan 2021 08:50 AM (IST)
फ्रीलांसर हैं तब भी भरना होगा अायकर रिटर्न, यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी दाखिल के दायरे में
यदि आप फ्रीलांसर हैं तो आपको भी आइटीआर दाखिल करना ही करना है।

वाराणसी, जेएनएन। नौकरीपेशा लोगों को तो कंपनी की तरफ से फार्म-16 मिल जाता है। जिसकी मदद से वह आसानी से अपना आइटीआर भर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। यदि आप फ्रीलांसर हैं तो आपको भी आइटीआर दाखिल करना ही करना है। सरकार ने यूट्यबर कोरिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रीलांसर और यूट्यूबर को आइटीआर-फोर या आइटीआर-थ्री के जरिए आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है।

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आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख दस जनवरी बेहद करीब है। अगर आप अब भी आइटीआर फाइल करने से चूके तो आपको पेनाल्टी चुकानी होगी। बात जब आइटीआर की होती है तो इसे फाइल करना सबसे आसान होता है नौकरीपेशा के लिए, जिसकी कंपनी का एचआर आयकर रिटर्न फाइलिंग को बहुत आसान बना देता है। कंपनी कीतरफ से सैलरी, इंवेस्टमेंट, डिडक्शन और छूट तक सब कुछ फार्म-16 में दिया होता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोग सिर्फ फार्म-16 की मदद से आइटीआर भर देतेहैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर या फिर किसी यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं तोउनके लिए आइटीआर फाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को अलग-अलग फार्म भरना होता है। अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं याफिर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर कोई कंसल्टेंट हैं तो आपकोआइटीआर-थ्री या फिर आइटीआर-फोर फार्म भरना होगा। आइटीआर-थ्री फार्मउन्हें भरना होगा, जिनकी कमाई बिजनस से या फिर प्रोफेशन से होती है। 2016-17 वित्त वर्ष से प्रोफेशनल्स प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन का विकल्प चुनसकते हैं और आइटीआर-फोर के तहत अपनी ग्रास रिसीप्ट का 50 फीसदी अपनी आयदिखा सकते हैं।

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बनारस में कई ऐसे लोगहैं जो फ्रीलांसर हैं या यूट्यूब चैनल चलाते लेकिन वह रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे में यदि वह रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो विभाग निर्धारिततिथि के बाद उन्हें नोटिस जारी करेगा। इस संबंध में सीए फैजानुल्लाह नेबताया कि विभागीय नियमानुसार जिनका पैनकार्ड बना है उनको रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। भले ही वह टैक्स के दायरे में नहीं हो।


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