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कोरोना से मौत पर स्वजन का साथी बना ईएसआइसी, इस तरह मिलेंगी आश्रितों को सुविधाएं

निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ ही उनके स्वजनों के लिए ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की तमाम सुविधाएं दी जा रही है। कोरोना के कारण कर्मचारी की मौत पर उनके स्वजन का ईएसआसी आजीवन साथी भी बन रहा है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 02:48 PM (IST)Updated: Fri, 30 Jul 2021 02:48 PM (IST)
कोरोना से मौत पर स्वजन का साथी बना ईएसआइसी, इस तरह मिलेंगी आश्रितों को सुविधाएं
कोरोना के कारण कर्मचारी की मौत पर उनके स्वजन का ईएसआसी आजीवन साथी भी बन रहा है।

वाराणसी [मुकेश श्रीवास्‍तव]। निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ ही उनके स्वजनों के लिए ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की तमाम सुविधाएं दी जा रही है। कोरोना के कारण कर्मचारी की मौत पर उनके स्वजन का ईएसआसी आजीवन साथी भी बन रहा है। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े तीन मामलों में निगम की ओर से पेंशन स्वीकृत की गई है। अब उन्हें मृतक कर्मचारी के वेतन की करीब 90 फीसद राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यहीं नहीं अगर मृतक श्रमिक की पत्नी/पति सालभर में मात्र 120 रुपये भी अंशदान देते हैं तो उन्हें चिकित्सा देखरेख की भी सुविधा मिल सकती है। इन योजनाओं का लाभ किन स्थिति में और किन शर्तों पर मिलेगी- 

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ईएसआइसी ने पंजीकृत कर्मचारीयों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर लाई गई कोविड-19 राहत योजना के तहत पहल की है। इसके तहत पांडेयपुर स्थत शाखा कार्यालय के सहायक निदेशक व प्रबंधक ग्रेड-1 आलोक कुमार चौधरी ने हेल्प डेस्क की मदद से बीमित के आश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा था। इस पर उप निदेशक प्रीाारी मनोज कुमार साव व उप निदेशक हितलाभ शशि शेखर ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

करोनो से मौत पर बीमित व्यक्ति के आश्रितों के खाते में योजना के तहत पेंशन भेजी जाएगी। इसके तहत मृतक की पत्नी को आजीवन, अगर पुर्नविवाह नहीं करती है तो, पुत्री को उनके विवाह तक यह लाभ मिलता रहेगा। इसके लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में उनको जीवित प्रमाण पत्र शाखा कार्यालय में जमा करना होगा। एडी आलोक कुमार चौधरी ने बताया कि यह योजना 24 मार्च 2020 से दो वर्ष की अविध के लिए लागू रहेगी।

इनके स्वजन को मिलेगी पेंशन :

- रमापुरा के रहने वाले संजय कुमार मिश्र की कोरोना से तीन मई को मौत हो गई थी। अब उनकी पत्नी शशि मिश्रा व पुत्री नेहा मिश्रा को 219 रुपये की दैनिक दर से प्रतिमाह करी 6789 रुपये पेंशन 14 जुलाई को शुरू की गई है।

- हुकुलगंज के रहने वाले बनारसी प्रसाद की मौत इसी साल 13 अप्रैल को हुई थी। उनकी पत्नी उषा देवी तथा पुत्री रिंकी कुमारी को 234 रुपये प्रतिदिन की दर से 7254 रुपये मासिक पेंशन 14 जुलाई को प्रदान कर शुरू की गई है।

- वीडीए कालोनी औद्योगिक क्षेत्र नटनवा चंदौली के अखिलेश कुमार पांडेय की मौत 26 अप्रैल को हुई। अब उनकी पत्नी अंशु देवी तथा पुत्र शिवांश पांडेय को 340 रुपये प्रतिदिन की दर से 10540 मासिक पेंशन 19 जुलाई से शुरू की गई है।

कोविड-19 राहत योजना का लाभ पाने के लिए यह है शर्त :

- कोविड-19 पाॅजीटिव होने से एक साल के भीतर कम से कम 70 दिनों को अंशदान देय/जमा होना चाहिए।

- कोविड 19 पाॅजीटिव होने पर पहले कम से कम तीन माह पूर्व आॅनलाईन में पंजीकरण होना चाहिए।

लाभ पाने के लिए दस्तावेज जरूरी :

-बीमित का ई पहचान नबंर।

- निर्धारित प्रारूप सीआएस 1,2,3,4 को भरना।

- मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

- कोविड -19 पाॅजीटिव रिपोर्ट। 

- आरटीपीसीआर जांच की सत्यापित प्रति।

- आश्रितों के आधार, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण।


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