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वाराणसी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण बीएचयू में आएंगे आधे कर्मचारी, शेष करेंगे घर से ही काम

कोराेना की तीसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सुरक्षा के मानक उपायों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब विश्वविद्यालय के कार्यालयों में रोटेशन के अनुसार आधे कर्मचारी ही उपस्थित होकर काम करेंगे।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Fri, 07 Jan 2022 12:08 PM (IST)
वाराणसी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण बीएचयू में आएंगे आधे कर्मचारी, शेष करेंगे घर से ही काम
बीएचयू के कार्यालयों में रोटेशन के अनुसार आधे कर्मचारी ही उपस्थित होकर काम करेंगे।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कोराेना की तीसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सुरक्षा के मानक उपायों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब विश्वविद्यालय के कार्यालयों में रोटेशन के अनुसार आधे कर्मचारी ही उपस्थित होकर काम करेंगे। शेष आधे घर से कार्य करेंगे। निश्चित दिवस अवधि के बाद रोटेशन का क्रम परिवर्तित होता रहेगा। समूह क के अधिकारियों का नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है।

लागू नियम अनुसार गर्भवती महिला कर्मचारियों व दिव्यांग कर्मियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें घर से काम करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जाेन में रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को उनका निवास क्षेत्र डिनोटिफाइ होने तक तब कार्यालय आने से छूट रहेगी। घर से काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही होंगी, जब तक कि अति अनिवार्य न हों। कार्यस्थल पर सबके लिए मास्क, सैनिटाइजर और बार-बार हाथ धोने की अनिवार्यता लागू की गई है। भीड़भाड़ वाले स्थलों जैसे विभाग के गलियारों, कैंटीन आदि पर भीड़ कम करने तथा बार-बार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए वर्क फ्राम होम नहीं

यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव सामान्य प्रशासन कार्यालय से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सर सुंदर लाल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, शताब्दी सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक, फार्मेसी, चिकित्सकीय प्रयोगशालाओं, जल एवं विद्युत आपूर्ति विभाग, सफाई, सुरक्षा, डेयरी एवं कृषि फार्म आदि विभागों पर वर्क फ्राम होम का नियम लागू नहीं होगा। उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।