भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु से बरामद असलहाें की कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, 16 अगस्त को होगी सुनवाई
ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामद असलहों के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में आरोपित के अधिवक्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
जागरण संवाददाता, भदोही : ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामद असलहों के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में आरोपित के अधिवक्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
सामूहिक दुष्कर्म एवं रिश्तेदार की फर्म हड़पने के आरोप में विष्णु मिश्र दो साल से फरार चल रहा था। एडीजी जोन वाराणसी की ओर से एक लाख का इनाम घोषित कर दिया था। 25 जुलाई को एसटीएफ वाराणसी की टीम ने पुणे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दो साल पूर्व आनापुर में पिस्टल फेंककर फरार होने के मामले में विवेचक राजेंद्र प्रसाद ओझा ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। अदालत ने पांच घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया था।
इस दौरान अमवां पेट्रोल पंप से एके-47 और विदेशी पिस्टल के अलावा बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया था। विवेचक की ओर से रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई है। आरोपित विष्णु मिश्र के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। आरोप लगाया था कि पुलिस ने महज डेढ़ घंटे का वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया है जबकि कस्टडी पांच घंटे की रही। वीडियो को म्यूट किसके आदेश से किया गया है आदि बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने गोपीगंज पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने 16 अगस्त को सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की है।