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उपभोक्ता दिवस : वृद्ध गंगाधर ने उपभोक्ता हक की लड़ाई जीत युवाओं के लिए पेश की नजीर

जमीर मुकाबिल हुआ तो लड़ाई लंबी खिंची और जीत सच्चाई की हुई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 30 दिनों में दूसरा मोबाइल देने या उसका मूल्य 2730 रुपये लौटाने संग 1500 रुपये मानसिक प्रताडऩा के देने के आदेश दिए। गंगाधर की जीत युवाओं के लिए एक संदेश भी है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 07:05 AM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 07:05 AM (IST)
उपभोक्ता दिवस : वृद्ध गंगाधर ने उपभोक्ता हक की लड़ाई जीत युवाओं के लिए पेश की नजीर
जमीर मुकाबिल हुआ तो लड़ाई लंबी खिंची और जीत सच्चाई की हुई।

आजमगढ़ [राकेश श्रीवास्तव]। उम्र 62 वर्ष। इस उम्र में अमूमन लोगों की मोह-माया से दूर अपनी अलग दुनिया होने लगती है। वृद्ध गंगाधर भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन उपभोक्ता हक पर डाका पड़ते देखे तो उपभोक्ता फोरम में ताल ठोंक दी। विवाद मामूली 2730 रुपये का था, लेकिन जमीर मुकाबिल हुआ तो लड़ाई लंबी खिंच गई। अंतत: जीत सच्चाई की हुई और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 30 दिनों में दूसरा मोबाइल देने या उसका मूल्य 2730 रुपये लौटाने संग 1500 रुपये मानसिक प्रताडऩा के देने के आदेश दिए। गंगाधर की जीत युवाओं के लिए एक संदेश भी है।

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लालगंज तहसील अंतर्गत ब्यौहरा गांव के गंगाधर ने वर्ष 2014 में 19 अगस्त को 2730 रुपये में एक मोबाइल खरीदा था। उन्होंने दुकानदार को पूरा भुगतान किया और मोबाइल के साथ खरीद एवं एक साल की वारंटी की गारंटी के कागजात लिए। मोबाइल एक सप्ताह में ही खराब हो गया तो गंगाधर ने दुकानदार से इंसानियत का वास्ता देत हुए बातचीत की तो दूसरी मोबाइल देने को कहा, लेकिन सिर्फ दौड़ाता रहा। वह मोबाइल खराब होने के कारण नाते-रिश्तेदारों, परिचितों से कटकर रह गए तो मानसिक पीड़ा हुई। उनके मन में उपभोक्ता हक जागा तो लड़ाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लेकर पहुंच गए। आयोग के विद्वान अध्यक्ष कृष्ण कुमार ङ्क्षसह, सदस्य गगन कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई की तो सबकुछ स्पष्ट होने पर नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाए। वृद्ध को न सिर्फ मोबाइल वापस पाने का खुला विकल्प दिया बल्कि दौड़भाग के कारण हुई मानसिक पीड़ा का मुआवजा भी देने का आदेश सुनाया। आदेश का अनुपालन 30 दिन में न किए जा सकने पर नौ फीसद ब्याज भी देना पड़ेगा 

मुस्तकीम ने जीती लड़ाई, चोरी हुई बोलेरो के बदले मिलेंगे छह लाख 

सगड़ी इलाके के साकिन चांदपट्टी निवासी मुस्तकीम ने भी चोरी गई बोलेरो की लड़ाई जीत ली। उन्हें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बोलोरो की बीमित राशि छह लाख रुपये के अलावा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक पीड़ा के बदले भी 20 हजार रुपये मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया है। मुस्तकीम ने एक कंपनी से बोलेरो का बीमा कराया था। वर्ष 2016 में छह अगस्त को उनकी बोलेरो दरवाजे से चोरी हो गई थी। विधिक कार्यवाही के बाद भी कोई रास्ता न निकलने पर मुस्तकीम को हक की लड़ाई लडऩी पड़ी। 

1107 लोग लड़ रहे हक की लड़ाई 

जागरूकता बढ़ी है। उपभोक्ता हक की लड़ाई 1107 लोग लड़ रहे हैं। इनमें 176 ने लड़ाई करीब जीत ली है, तो बहुतेरों की लड़ाई अंतिम चरण में हैं। अधिकांश वाद में लड़ाई जीतने की जड़ में सामनों के भुगतान की रसीद, वारंटी कार्ड, नियम संगत शिकायतों की रसीद इत्यादि अहम साबित हुई। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। 


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