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वाराणसी में रसोइया सहित दो की मौत के मामले में एबीएसए, प्रधानाचार्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा का आदेश

जांच के बाद इस मामले में जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट समय से मिलने के बाद ही मामले में फैसले का अदालत से इंतजार किया जा रहा था। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करन विवेचना का आदेश हुआ है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 11:28 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 11:28 AM (IST)
वाराणसी में रसोइया सहित दो की मौत के मामले में एबीएसए, प्रधानाचार्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा का आदेश
अदालत ने की गई कार्रवाई से एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने का भी थानाध्यक्ष को आदेश दिया है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। दो साल पूर्व बड़ागांव थाना क्षेत्र के करौमा गांव में आंगनबाड़ी सहायिका व रसोईया की मृत्यु के मामले में अदालत ने वहां के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार मिश्रा, एबीएसए जय सिंह, प्रधान पति दिलीप सरोज व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बादामा देवी समेत तीन- चार अध्यापकों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। करोमा गांव निवासी राहुल यादव की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने की गई कार्रवाई से एक सप्ताह के भीतर अवगत कराने का भी थानाध्यक्ष को आदेश दिया है।

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अधिवक्ता सुमेस कुमार के जरिए दाखिल आवेदन में कहा गया कि राहुल यादव की माता बीना देवी आंगनबाड़ी सहायिका और दादी अमरा देवी रसोइया के पद पर कार्यरत थी। 16 सितम्बर 2019 को सुबह 10 बजे उसकी माता रसोई में गई तो दादी अमरा ने बताया कि रसोई में रखी गैस की पाइप फट गई है और उसमें से गैस निकल रही है। प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी देते हुए दोनों ने खाना बनाने से इंकार किया, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा जबरन गैस चूल्हा जलवाकर खाना बनवाया गया। इस दौरान गैस रिसाव से आग लग गई और दोनों बुरी तरह जल गईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी।

जिला प्रशासन द्वारा जांच के बाद इस मामले में जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट समय से मिलने के बाद ही मामले में फैसले का अदालत से इंतजार किया जा रहा था। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करन विवेचना का आदेश हुआ है। इस बाबत थानाध्‍यक्ष को भी कार्रवाई के बाद सप्‍ताह भर में मामले में प्रगति को लेकर रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि अब जल्‍द ही जांच में प्रगति होगी।


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