पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी खारिज varanasi news
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में मुख्य आरोपित कौशिक कुमार कर की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई।
वाराणसी, जेएनएन। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में मुख्य आरोपित कौशिक कुमार कर की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) रामचंद्र की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उक्त मामले में लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अंतर्निहित होने के कारण आरोपित द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है।
आरोपित को जमानत पर छोड़े जाने से अग्रिम विवेचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत होती है।मामले के तथ्य,परिस्थिति तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपित की जमानत का विरोध प्रभारी डीजीसी मुन्ना लाल यादव तथा एडीजीसी राजीव सिन्हा ने की।
बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में एसटीएफ और चोलापुर पुलिस ने कोलकाता निवासी कौशिक कुमार कर को 28 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। कौशिक के पास से लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गोपनीय दस्तावेज तथा आयोग की भावी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्र को बरामद हुआ था। एसटीएफ की सघन जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कौशिक कुमार कर ब्लेशिंग सिक्योर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य संचालक था। कौशिक कुमार कर द्वारा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के साथ मिलकर अनुचित लाभ के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक कराया जाता था।
गिरफ्तारी के समय कौशिक ने एसटीएफ को बताया था कि पूर्व में पेपर आउट होने पर प्राप्त धनराशि में अंजू कटियार को उनके हिस्से का दस लाख रुपये उसने दिया था। प्रश्न पत्रों के मुद्रण व उसकी गोपनीयता रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी रहती थी। इसके बाद पुलिस ने परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को भी 30 मई को गिरफ्तार कर लिया। अंजू कटियार तब से जेल में बंद हैं और जिला न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इस मामले में अभी तक फरार चल रहे अन्य आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।