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अल्पेश ठाकोर के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल, 22 अक्टूबर को सुनवाई

उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए बयान के बाद भड़की हिंसा को लेकर अधिवक्ता कमलेश चन्द्र त्रिपाठी ने एसीजेएम रवि प्रकाश शाहू की अदालत में परिवाद दाखिल किया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 09:10 PM (IST)Updated: Sat, 13 Oct 2018 06:30 AM (IST)
अल्पेश ठाकोर के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल, 22 अक्टूबर को सुनवाई

वाराणसी (जेएनएन) । गुजरात के कांग्रेसी नेता अल्पेश ठाकोर द्वारा बिहार और उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद भड़की हिंसा को लेकर अधिवक्ता कमलेश चन्द्र त्रिपाठी ने शुक्रवार को एसीजेएम (नवम) रवि प्रकाश शाहू की अदालत में परिवाद दाखिल किया है। अदालत ने इसकी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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परिवाद में कहा गया है कि गुजरात में घटी घटनाओं को लेकर अहमदाबाद निवासी अल्पेश ठाकोर ने बीते 9 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से कहा कि बिहार और उत्तर भारत के लोग रोजी रोटी और नौकरी के नाम पर अपना प्रदेश छोड़कर आते हैं और स्थानीय लोगों की इज्जत लूटते हैं। मारपीट व लूटपाट करते हैं जिससे स्थानीय लोग असुरक्षित होते हैं। इसलिये उत्तर भारतीय व बिहारी जहां भी बस, ट्रक, फैक्टरी, घर पर हों, हमला कर उनको मारपीट कर वापस भेजो। अल्पेश ठाकोर का ऐसा बयान देश के लिए विघटनकारी है। ऐसे में उसे तलब कर दण्डित किया जाय। अल्पेश ठाकोर के बयान के बाद ही गुजरात से भारी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। वाराणसी समेत यूपी और बिहार के कई शहरों में अल्पेश ठाकोर के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। 


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