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निर्धारित जमीन से ज्यादा भूमि का करा लिया बैनामा, कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

बड़ागांव थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में हाईवे किनारे स्थित एक जमीन के क्रय-विक्रय मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत ने पांच के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की देर शाम बड़ागांव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 02:50 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 02:50 PM (IST)
निर्धारित जमीन से ज्यादा भूमि का करा लिया बैनामा, कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
रुपये मांगने पर जब परिवार को जान से मारने की धमकी मिली तो किसान ने कोर्ट का शरण लिया।

वाराणसी, जेएनएन। बड़ागांव थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में हाईवे किनारे स्थित एक जमीन के क्रय-विक्रय मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत ने क्रेता व उसके भाई तथा तीन गवाहों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की देर शाम बड़ागांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि क्रेता द्वारा निर्धारित जमीन से ज्यादा भूमि का बैनामा करा लिया गया, वहीं विक्रेता को भी पूरा पैसा नहीं दिया गया।

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पहले किया रुपये देने का वादा, बाद में करने लगे टाल-मटोल

मदनपुर निवासी किसान रामधनी पटेल हाईवे के किनारे अपनी जमीन में से पांच बिस्वा बड़ागांव के चर्चित शराब माफिया शिवशंकर उर्फ बाबू सेठ तथा उसके भाई को बेचने का सौदा तय किया। बैनामे के दिन क्रेताओं ने विक्रेता के खाते में पांच लाख पचास हजार रूपये जमा कर शेष रुपये एक माह बाद देने का वादा किया और 22 जुलाई 2016 को जमीन की रजिस्ट्री करा ली। आरोप है कि बैनामे के दौरान क्रेता ने पांच की जगह सात बिस्वा जमीन रजिस्ट्री करा ली। इस बात की जानकारी होने पर विक्रेता ने आपत्ति जताई तो क्रेता ने विक्रेता को दो बिस्वा जमीन का और पैसा देने की बात कहकर सुलह समझौता कर लिया। इसके बाद विक्रेता ने कई बार रुपये की मांग की लेकिन क्रेता टाल मटोल करते रहे।

पूरे परिवार को जाने से मारने की देने लगे धमकी

गत 23 जुलाई 2020 को पुनः रुपये मांगने के लिए रामधनी गया तो क्रेता और गवाह सभी लोग मिलकर उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। भयभीत किसान ने न्याय पाने के लिए न्यायालय में क्रेता सोनू सेठ व शिवशंकर सेठ तथा बैनामे के गवाहों कैलाश, राधेश्याम व दीनानाथ सेठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने मामले में बड़ागांव पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया।


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