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वाहन स्वामियों से पंजीयन शुल्क के साथ लें लिफाफा

वाराणसी : परिवहन कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए आरसी रजिस्

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 01:59 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 01:59 AM (IST)
वाहन स्वामियों से पंजीयन शुल्क के साथ लें लिफाफा
वाहन स्वामियों से पंजीयन शुल्क के साथ लें लिफाफा

वाराणसी : परिवहन कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए आरसी रजिस्ट्री के माध्यम से उनके पते पर भेजी जाए। इसके लिए शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस क्रम में एआरटीओ ने गुरुवार को कार्यालय में वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक की। कहा एक मई से किसी को भी आरसी कार्यालय में नहीं दी जाए। ऐसा डीलर भी न करें।

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परिवहन कार्यालय में वाहनों के पंजीयन के नाम पर सुविधा शुल्क लेने पर शासन ने डीलरों के माध्यम से वाहनों का पंजीयन शुरू किया। वाहन खरीदने के दौरान ही खरीदार से पंजीयन शुल्क ले लिया जाता है लेकिन आरसी देने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगा जाता है। इन तमाम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक ने प्रदेश के सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि वाहनों का पंजीयन करने के साथ आरसी उनके पते पर रजिस्ट्री से भेजी जाए। इसके लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अमित राजन राय ने छोटे-बड़े सभी डीलरों के साथ कार्यालय में बैठक कर निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डीलरों को वाहन स्वामियों से पंजीयन शुल्क के साथ रजिस्ट्री लिफाफा लेने को कहा गया है जिससे उनके पते पर आरसी भेजी जा सके। इतना ही नहीं अब डुप्लीकेट, फाइनेंस गाड़ियों पर बैंक नाम कटने, वाहन स्थानांतरण होने पर भी स्वामियों को आरसी नहीं दी जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी को कार्यालय में फार्म भरने, दस्तखत और फीस जमा करने के लिए आना पड़ेगा। इस दौरान उनसे रजिस्ट्री लिफाफा लिया जाएगा।


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